चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के फ्रंट ऑफिस का उद्घाटन किया

Jul 28, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in/

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमाना और पैटरॉन-इन-चीफ एससीएलएससी ने जस्टिस ए एम खानविलकर, अध्यक्ष एससीएलएससी की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के फ्रंट ऑफिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नालसा के अध्यक्ष जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस अभय एस. ओका, जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस जे.बी. परदीवाला और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे।

कानूनी सहायता चाहने वालों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज के विजन स्टेटमेंट के अनुरूप फ्रंट ऑफिस को फिर से संरचित किया गया है। कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए फ्रंट ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के उद्देश्य के लिए विभिन्न कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा। फ्रंट ऑफिस के कार्यों में कानूनी सेवाएं जैसे कानूनी सलाह, कानूनी सहायता हेल्पलाइन में भाग लेना, कानूनी सहायता आवेदनों के संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त करना और बनाए रखना, एससीएलएससी के वेब पोर्टल पर कानूनी सहायता आवेदनों को अपलोड करना, अदालत के आधार पर अद्यतित डेटा को बनाए रखना शामिल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मामले और कानूनी सहायता लाभार्थी को पैनल वकील के विवरण के बारे में सूचित करना, जिसे उसका मामला सौंपा गया। 

फ्रंट ऑफिस को इस तरह से पुनर्गठित किया गया है कि यह कानूनी सहायता चाहने वाले और पैनल वकील के बीच गोपनीय बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा। आरामदायक वेटिंग रूम भी बनाया गया है। तकनीक का लाभ उठाने और हाल ही में विकसित और लॉन्च किए गए SCLSC के वेब पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए फ्रंट ऑफिस कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर से पूरी तरह सुसज्जित है।

फ्रंट ऑफिस को एससीएलएससी जेल के मुख्य कार्यालय और अन्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ इंटरकनेक्टिविटी मिल गई है और एससीएलएससी के अधिकारियों या मामले से संबंधित संबंधित अधिकारी के साथ कानूनी सहायता आवेदकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रदान करता है।

सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि उसने जस्टिस ए एम खानविलकर के मार्गदर्शन में तैयार किए गए विजन स्टेटमेंट के कार्यान्वयन की दिशा में कार्रवाई की है ताकि कमजोर लोगों तक पहुंचने, सुविधा और सक्षम करने के लिए प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।

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