कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज, हिंदू देवी-देवताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
हाइलाइट्स:
- कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज
- 1 जनवरी से इंदौर की जेल में बंद है फारुकी
- फारुकी पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के हैं आरोप
- अपनी टिप्पणियों को लेकर पहले भी विवादों में रहा है फारुकी
इंदौर
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि देश में सौहार्द्र और भाईचारा बनाए रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है और इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती। फारुकी की जमानत याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।
25 जनवरी को कोर्ट में हुई सुनवाई में एडवोकेट विवेक तन्खा ने मुनव्वर फारुकी का पक्ष रखा था। अपनी याचिका में फारुकी ने कहा था कि उसका किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह सभी धर्मों का बहुत सम्मान करता है। उसने कहा था कि पुलिस की जांच और ट्रायल में काफी वक्त लगेगा। इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।
वहीं, शासन की ओर से कहा गया था कि फारुकी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को चोट करने के कई मामले दूसरे राज्यों में भी चल रहे हैं। फारुखी की हरकत से आम लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और उसे जमानत नहीं दिया जाना चाहिए।
27 दिन से जेल में है फारुकी
हिंदू देवी-देवताओं भगवान राम-सीता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर अभद्र टिप्पणियां करने के आरोप में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को इंदौर पुलिस ने 1 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर इंदौर के 56 दुकान में आयोजित कॉमेडी शो में अभद्र टिप्पणियां करने का आरोप है, जिसे लेकर बीजेपी की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था।