'मैं नहीं चाहता कि अदालत भगवा हो' : सरकार का न्यायाधीशों की नियुक्ति पर नियंत्रण होने से बेहतर है कोलेजियम सिस्टम : कपिल सिब्बल

Dec 19, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in/

सीनियर एडवोकेट और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने मिरर नाउ चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, भले ही कॉलेजियम प्रणाली सही नहीं है, लेकिन यह इससे बेहतर है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का सभी सार्वजनिक कार्यालयों पर नियंत्रण है और यदि वह "अपने स्वयं के न्यायाधीशों" की नियुक्ति करके न्यायपालिका पर भी कब्जा कर लेती है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा।
वे (सरकार) अपने लोगों को वहां (न्यायपालिका) चाहते हैं। अब यूनिवर्सिटी में उनके अपने लोग हैं, चांसलर उनके हैं, राज्यों में राज्यपाल उनके हैं - जो उनकी प्रशंसा गाते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कम बोलना ही बेहतर है। सभी सार्वजनिक कार्यालय उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। ईडी में उनके अपने लोग हैं, आयकर में उनके अपने लोग हैं, सीबीआई में उनके अपने लोग हैं। वे अपने स्वयं के न्यायाधीश भी चाहते हैं।"
सिब्बल ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास इतना पूर्ण बहुमत है कि वह सोचती है कि वह कुछ भी कर सकती है। हालांकि, पूर्व कानून मंत्री ने मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली पर भी अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली सही नहीं है। फिर भी, यह अभी भी सरकार द्वारा न्यायाधीश नियुक्त करने से बेहतर है। सिब्बल ने कहा- "जिस तरह से कॉलेजियम प्रणाली काम करती है, उसके बारे में मुझे बहुत चिंता है, लेकिन मैं इस तथ्य के बारे में अधिक चिंतित हूं कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी कब्जा करना चाहती है और वहां अपने लोगों के साथ-साथ उनकी विशेष विचारधारा के बीच भी है। हालांकि, मैं कॉलेजियम प्रणाली को तरजीह दूंगा।"
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर कब्जा करने के सरकार के प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि "लोकतंत्र का अंतिम गढ़ न्यायालय है, और यदि वह गिर जाता है तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी। कॉलेजियम प्रणाली पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर असहमति जताते हुए सिब्बल ने कहा- "इस प्रकार के सार्वजनिक बयान देना किसी के लिए भी अनुचित है। मुझे लगता है कि अगर कुछ भी करने की आवश्यकता है तो अदालत को इसे अपनी प्रक्रिया पर देखना चाहिए। सरकार को यह सोचना चाहिए कि नियुक्ति के लिए एक नई प्रणाली आवश्यक है।" न्यायाधीशों की, इसे कानून के माध्यम से नई प्रणाली का प्रस्ताव देना चाहिए। आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। यदि वे NJAC में निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्हें पुनर्विचार के लिए कहना चाहिए।"
उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका पर हमले केवल एकतरफा हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा- "सुप्रीम कोर्ट के सभी बयान अदालत में दिए गए हैं और न्यायाधीशों द्वारा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया गया है।" वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को संवैधानिक बताते हुए उन्होंने कहा कि पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती थी। इस प्रकार- "अदालत ने कहा कि 'परामर्श ' का मतलब है कि मुख्य न्यायाधीश बेहतर जानते हैं। इसलिए, यह न्यायपालिका है जो तय करेगी, क्योंकि वे जानते हैं कि वकील कौन हैं और न्यायाधीश कौन हैं या जिन्हें नियुक्त करने की आवश्यकता है। इसमें क्या गलत है वह? सरकार से परामर्श किया गया है। नाम भेजे गए हैं। यदि उन्हें कोई समस्या है तो वे नाम वापस भेज सकते हैं।" सिब्बल ने कहा कि सरकार के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि कौन सा वकील अच्छा है और कौन सा वकील बुरा। उन्होंने जोड़ा- उन्होंने कहा, "इन दिनों मंत्रियों... कानून मंत्रियों के पास केवल डिग्री होती है। वे प्रैक्टिस नहीं करते। वे अपने कार्यालयों में बैठकर कैसे जानेंगे कि कौन सा वकील कुशल है और कौन कुशल नहीं है?" कॉलेजियम प्रणाली के साथ मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, सिब्बल ने कहा कि यह अपारदर्शी है, इसमें बहुत अधिक "भाईचारा" है (ऐसा लगता है कि वह संकेत दे रहे थे कि नियुक्तियां अक्सर व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होती हैं)। उन्होंने कहा- "इससे भी बुरी बात यह है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश अब अपनी नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ओर देखते हैं। इसलिए इससे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को भी प्रभावित किया है, क्योंकि वे लगातार सुप्रीम कोर्ट की ओर देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट को खुश करना चाहते हैं और उन्हें दिखाना चाहते हैं कि वे न्यायाधीश हैं जिन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। यह अच्छा नहीं है। " उन्होंने कहा कि फिर भी, वह नियुक्तियों को अपने हाथ में लेने वाली सरकार की तुलना में कॉलेजियम प्रणाली को तरजीह देंगे। आखिर में सिब्बल ने कहा- "बाकी सब भगवा है। मैं नहीं चाहता कि अदालत भगवा हो।"

आपकी राय !

uniform civil code से कैसे होगा बीजेपी का फायदा ?

मौसम