स्लम पुनर्वास प्राधिकरण का शिकायत निकाय अपने कार्यवृत्त पर बात करने की आड़ में अपने पहले के आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Jan 02, 2024
Source: https://hindi.livelaw.in/

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (Slum Rehabilitation Authority) की सर्वोच्च शिकायत निवारण समिति (AGRC) आदेश के मिनटों पर बात करने की आड़ में अपने आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। जस्टिस माधव जे जामदार ने AGRC द्वारा पिछले आदेश के मिनटों पर बात करते हुए पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें पक्षकारों को मूल आदेश में उल्लिखित एक से अलग समझौते को रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने कहा, “यह स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि जब तक क़ानून/नियम इसकी अनुमति नहीं देते, न्यायिक/अर्ध-न्यायिक आदेशों के मामले में पुनर्विचार आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। AGRC द्वारा जो किया गया, वह यह है कि 28 जून 2023 को पारित आदेश के मिनटों को बोलते हुए आदेश को स्टाइल करने की आड़ में आदेश पर प्रभावी ढंग से पुनर्विचार किया गया।” सितारा अनिल शर्मा नामक व्यक्ति ने एजीआरसी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। यह आदेश, प्रारंभ में 28 जून, 2023 को दिनांकित था। बाद में AGRC द्वारा 15 सितंबर, 2023 के आदेश के माध्यम से संशोधित किया गया।

AGRC ने 28 जून, 2023 को स्लम डेवलपर को याचिकाकर्ता को लागू पारगमन किराया का भुगतान करने और दस कार्य दिवसों के भीतर स्थायी वैकल्पिक आवास (पीएए) के लिए 20 अप्रैल, 2022 को निष्पादित समझौते को रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया। डेवलपर ने मिनट्स में बोलने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि 20 अप्रैल, 2022 को निष्पादित समझौता स्लम पुनर्विकास योजना के अनुसार नहीं है। डेवलपर ने तर्क दिया कि इस प्रकार, स्थायी वैकल्पिक आवास के लिए एक नए समझौते को निष्पादित और रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता है।

AGRC ने नोट किया कि 20 अप्रैल, 2022 का समझौता बिल्डर के बिक्री घटक के क्षेत्र से संबंधित है। इसका एसआरए से कोई लेना-देना नहीं है। इस प्रकार, AGRC डेवलपर को उस समझौते को रजिस्टर्ड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह डेवलपर और आवेदक के बीच का मामला है। AGRC ने कहा कि एक पात्र झुग्गी निवासी के रूप में आवेदक के अधिकार के क्षेत्र से संबंधित पीएए समझौता 26 नवंबर, 2009 को पहले ही निष्पादित हो चुका है।

15 सितंबर, 2023 को AGRC ने मूल आदेश को संशोधित किया और '20.04.2022 को निष्पादित' शब्दों को हटा दिया, बिल्डर को दस कार्य दिवसों के भीतर स्थायी वैकल्पिक आवास के लिए समझौते को रजिस्टर्ड करने और निष्पादित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि AGRC ने 28 जून, 2023 के आदेश के मिनटों पर बात करने के लिए आवेदन से निपटने के लिए महाराष्ट्र स्लम क्षेत्रों (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 के तहत वैधानिक प्रावधानों के विपरीत उक्त आदेश पर प्रभावी ढंग से पुनर्विचार किया। अदालत ने AGRC के तर्क और निष्कर्षों का हवाला दिया, जिसमें पहले के आदेश के पुनर्विचार का संकेत दिया गया था। अदालत ने कहा कि AGRC ने तय की गई कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया कि पुनर्विचार आवेदन तब तक सुनवाई योग्य नहीं है, जब तक कि कानून या नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं दी जाती। अदालत ने 15 सितंबर, 2023 के AGRC का आदेश रद्द कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि पुनर्विचार वैधानिक क्षेत्राधिकार के बिना की गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि डेवलपर के पास उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से 28 जून, 2023 के मूल आदेश को चुनौती देने का विकल्प है, लेकिन पुनर्विचार की अनुमति नहीं थी। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि आदेश रद्द करने का उसका निर्णय पूरी तरह से पुनर्विचार करने के लिए वैधानिक क्षेत्राधिकार की अनुपस्थिति पर आधारित था। गुण-दोष के आधार पर सभी विवादों को स्पष्ट रूप से खुला रखा गया, जिससे पक्षकारों को उचित कानूनी चैनलों के माध्यम से अपने दावों और बचाव को आगे बढ़ाने की अनुमति मिली। याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से लागू पारगमन किराए के भुगतान और निर्दिष्ट समझौते के निष्पादन पर 28 जून, 2023 के मूल आदेश का पालन करने की तत्परता व्यक्त की। इस बयान को अदालत ने अंडरटेकिंग के रूप में स्वीकार कर लिया और 28 जून, 2023 के आदेश के अनुपालन पर ही कब्जे के लिए आगे के कदम उठाने का निर्देश दिया। वकील अनीश एस जाधव, श्याम के सिंह और प्रदीप गायकवाड़ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। एडवोकेट पीएच कंथारिया ने एजीआरसी का प्रतिनिधित्व किया। एडवोकेट स्नेहा देधिया ने स्लम डेवलपर का प्रतिनिधित्व किया।

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