सुप्रीम कोर्ट 28% जीएसटी के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की याचिका पर जनवरी में विचार करेगा
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 दिसंबर) को ड्रीम 11, गेम्स 24x7 और हेड डिजिटल वर्क्स सहित ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के बैच को 8 जनवरी, 2024 तक 8 जनवरी, 2024 तक पोस्ट कर दिया, जिसमें 28% जीएसटी लगाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील हरीश साल्वे ने पीठ से विभाग को इस बीच अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित नहीं करने का निर्देश देने का आग्रह किया। पीठ ने ऐसा कोई भी आदेश पारित करने से इनकार करते हुए कहा कि वह शीतकालीन अवकाश के बाद इस मामले पर विचार करेगी। साल्वे ने तर्क दिया कि जीएसटी 1 अक्टूबर से प्रभावी दांव के पूरे मूल्य पर लगाया गया, न कि कंपनियों के राजस्व पर और यह मनमानी और अवैधता है। सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) वेंकटरमन ने मामले पर उचित निर्देशों की आवश्यकता का हवाला देते हुए अदालत से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। नतीजतन, अदालत ने सुनवाई 8 जनवरी, 2024 तक के लिए टाल दी।