Tax न देने वालों को पोर्टल ही भेज देगा नोटिस, अंतिम तारीख तक टैक्स जमा नहीं करने वालों को चार दिन बाद से मिलने लगेगा नोटिस

Aug 23, 2021
Source: https://www.jagran.com/

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। हर महीने निर्धारित समय पर टैक्स नहीं जमा करने वाले व्यापारियों को जीएसटीएन पोर्टल ही नोटिस भेज देगा। जवाब नहीं मिलने की दशा में पोर्टल के माध्यम से ही सीधे कर निर्धारण भी कर दिया जाएगा। यह नोटिस टैक्स जमा करने की तय तिथि के चार दिन बाद चला जाएगा। एडिशनल कमिश्नर (जीएसटी) वाणिज्यकर मुख्यालय अशफाक अहमद की तरफ से इस संबंध में सभी जोनल एडिशनल कमिश्नर को 17 अगस्त को आदेश जारी किया गया है।

माना जा रहा है कि नई व्यवस्था से अधिकारियों पर काम का दबाव कुछ कम जरूर होगा, लेकिन व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि एक दिक्कत यह भी है कि ज्यादातर कारोबारियों के पंजीयन में उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) अथवा अधिवक्ताओं की आइडी लगी है। ऐसे में आशंका है कि नोटिस सीधे ज्यादातर व्यापारियों के पास नहीं पहुंच पाएगा। अगर सीए एवं अधिवक्ताओं ने संबंधित व्यापारियों को नोटिस के बारे में नहीं बताया तो 15 दिनों में जवाब नहीं देने पर सीधे टैक्स का निर्धारण कर दिया जाएगा।

जीएसटी में व्यापारियों को हर महीने की 20 तारीख तक टैक्स (जीएसटीआर-3 ए) जमा करना होता है। बहुत से व्यापारियों द्वारा निर्धारित समय पर टैक्स नहीं जमा किया जाता है। किन व्यापारियों ने समय से टैक्स नहीं भरा है, इसकी जानकारी वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों को तब होती है जब वह पोर्टल पर जांच करते हैं। इसके बाद व्यापारियों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजा जाता था। अब व्यवस्था बदल गई है। पोर्टल से स्वत: व्यापारियों को नोटिस जाएगा।

अब तक 49,696 करोड़ का रिफंड जारी

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चालू वित्त वर्ष में 16 अगस्त तक करदाताओं को 49,696 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है। बोर्ड ने कहा कि 21,50,668 व्यक्तिगत आयकर मामलों में 14,608 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया। वहीं 1,24,732 कारपोरेट मामलों में 35,088 करोड़ रिफंड दिया गया। इससे पहले सात अगस्त को आयकर विभाग ने कहा था कि उसने एक अप्रैल से दो अगस्त के बीच 21.32 लाख करदाताओं को 45,897 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया है।

 

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