अब सीधे बैंक में आएगी कर्मचारियों की सैलरी
अब सीधे बैंक में आएगी कर्मचारियों की सैलरी
लेवर लॉ एडवाइजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में पैमेन्ट आॅफ वेजेस (मजदूरी भुगतान संशोधित अधिनियम) 2017 में सैक्शन 6 में बड़ा बदलाव किया गयाा है। जिसके तहत अब किसी भी कारखाने या प्रतिष्ठान में प्रत्येक नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को सिर्फ बैंक चैक या एनईएफटी या ईसीएस के माध्यम से ही मजदूरी/सैलरी देनी होगी। सिर्फ आकास्मिक या अस्थायी कर्मचारियों के केस में 3 माह में केवल एक बार 5 हजार रुपए से अधिक नगद भुगतान नहीं किया जा सकता है। जबकि कर्मचारी नगद भुगतान के लिए एक प्रार्थना पत्र स्वप्रमाणित आधार कार्ड की कापी के साथ देगा। ऐसा ना करने पर कड़े दण्ड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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