ट्रैवल व टूरिज्म कारोबारी भी ले सकेंगे MSME वाला लोन, 30 जून तक बढ़ाई गई ECLGS के तहत आवेदन की समयसीमा

Apr 01, 2021
Source: https://www.jagran.com/

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कोरोना काल में एमएसएमई के लिए घोषित तीन लाख करोड़ रुपये के सरकारी गारंटी वाले लोन अब ट्रैवल व टूरिज्म क्षेत्र के कारोबारी भी ले सकेंगे। पिछले साल कोरोना काल में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के नाम से एमएसएमई की मदद के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का लोन देने की शुरुआत की गई थी। 31 मार्च को इस स्कीम की समयसीमा समाप्त हो रही थी। अब 30 जून तक लोन का आवेदन किया जा सकेगा। इस स्कीम के तहत मंजूर लोन की राशि मिलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर, 2021 होगी।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अब ईसीएलजीएस के तहत हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े कारोबारी संस्थान भी लोन ले सकेंगे। वही कारोबारी संस्थान लोन के पात्र होंगे जिन पर 29 फरवरी, 2020 तक 500 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया नहीं था। इसी के साथ, लोन की पात्रता के लिए यह भी जरूरी होगा कि कंपनी पर बकाया 60 दिन या इससे कम समय का हो। इस संबंध में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की तरफ से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

ईसीएलजीएस स्कीम की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत पिछले साल मई में की गई थी। इसकी वैधता अक्टूबर, 2020 तय की गई थी, जिसे बाद में नवंबर तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद नवंबर में आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत इसे फिर विस्तार देते हुए 31 मार्च, 2021 तक कर दिया गया। शुरुआत में यह स्कीम पूरी तरह से एमएसएमई के लिए समर्पित थी। बाद में इसमें प्रोफेशनल्स को भी शामिल कर लिया गया। उसके बाद बड़ी कंपनियों को भी इस स्कीम के तहत लोन का मौका देने का फैसला किया गया।

अब टूरिज्म व ट्रैवल उद्योग से जुड़े कारोबारी भी इसका फायदा उठा सकेंगे। इस लोन की सबसे खास बात यह है कि इसकी पूरी गारंटी सरकार लेती है। ईसीएलजीएस के तहत मिलने वाले लोन की अवधि छह साल होगी, जिसमें दो साल की मोरेटोरियम अवधि भी रहेगी।

 

आपकी राय !

अग्निवीर योजना से कितने युवा खुश... और कितने नहीं वोट करे और कमेंट में हमे वजह बातए ? #agniveer #agniveeryojana #opinionpoll

मौसम