औद्योगिक इकाइयों को नई पाबंदियों के साथ नाइट क‌र्फ्यू से मिली छूट

Dec 28, 2021
Source: https://www.jagran.com

जागरण संवाददाता गाजियाबाद कोरोना के बढ़ते मामले और नए वेरिएंट ओमिक्रोन को रोकने को उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट क‌र्फ्यू लगाने के साथ ही औद्योगिक इकाइयों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किया है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : कोरोना के बढ़ते मामले और नए वेरिएंट ओमिक्रोन को रोकने को उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट क‌र्फ्यू लगाने के साथ ही औद्योगिक इकाइयों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किया है। लगातार बढ़ रहे नए मामलों के मद्देनजर इस बार नई पाबंदियां लागू हैं। शनिवार से लागू नाइट क‌र्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। औद्योगिक इकाइयों का निर्बाध संचालन होगा, लेकिन कोविड हेल्प डेस्ट और कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था अनिवार्य की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी औद्योगिक इकाइयों को नाइट क‌र्फ्यू से छूट दी है। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क तथा कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था को पूरी तरह अनिवार्य किया गया है। अपने यहां की प्रतिदिन की रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को देनी होगी। कोरोना क‌र्फ्यू में मालवाहक वाहन, एंबुलेंस के साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिसकर्मी और रात में चलने वाले उद्योगों से संबंधित कर्मचारी अपनी पहचान पत्र (आइडी) दिखाकर आवागमन कर सकेंगे। इसके अलावा शापिग माल व सुपर मार्केट में मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था तथा कोविड हेल्प डेस्क के साथ खोलने की अनुमति दी है। शादी-विवाह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता के साथ प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी।

वर्जन.. सभी औद्योगिक संगठनों के माध्यम से और इकाई मालिकान को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देश को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित क्षेत्रों के लिए विभागीय अधिकारियों की टीम इकाइयों में कोविड नियमों के पालन का निरीक्षण भी करेगी।

-बीरेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त, उद्योग।

 

 

 

 

 

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