नए डिजिटल मीडिया नियमों को लेकर DM की कार्यवाही को केंद्र ने बताया गलत, लिखा ये लेटर

Mar 05, 2021
Source: samachar4media.com

डिजिटल मीडिया के लिए जारी नए दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकारों, पुलिस आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को मीडिया संस्थानों और प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) के पास है।

सूचना-प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने इंफाल (पश्चिम) के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा केंद्र के नए मीडिया नियमों के तहत टॉक शो ‘‘खानसी नीनासी’ (Khanasi Neinasi) को नोटिस जारी करने के बाद मणिपुर सरकार को नियमों से अवगत कराते हुए यह जानकारी दी है।

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इन्हीं नियमों के तहत इस शो को लेकर इंफाल (पश्चिम) के जिला मजिस्ट्रेट ने यह नोटिस भेजा था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मजिस्ट्रेट ने पब्लिशर को निर्देश दिया था कि वह सूचना प्रौद्योगिकी नियमों, 2021 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करे। इस नोटिस में यह भी कहा गया था कि दस्तावेजों के साथ उपलब्ध नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।

इसके बाद मणिपुर सरकार के चीफ सेक्रेट्री को लिखे एक लेटर में खरे ने कहा है कि नए नियमों के तहत सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस तरह का अधिकार है। बताया जाता है कि खरे का लेटर मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने अपने नोटिस को वापस ले लिया है।

 

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