"उम्मीद है भगवान अगली रथ यात्रा की अनुमति देंगे" : सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ पुरी मंदिर के अलावा भी रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार किया

Jul 07, 2021
Source: https://hindi.livelaw.in/

यह माना गया कि देश अभी कोविड -19 की दूसरी लहर से उबर रहा है, ओडिशा सरकार ने एक सुविचारित निर्णय लिया है।

सीजेआई रमना ने COVID-19 स्थिति का हवाला देते हुए याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, "मुझे भी बुरा लगता है लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है कि भगवान अगली रथ यात्रा की अनुमति देंगे।"

सीजेआई ने कहा कि वह भी रथ यात्रा के लिए पुरी जाना चाहते हैं, हालांकि, देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए, उन्होंने घर पर पूजा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, "मैं भी पिछले डेढ़ साल से पुरी जाना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जाता। मैं घर पर पूजा करता हूं।" दरअसल COVID महामारी नियंत्रण उपायों के तहत प्रशासन द्वारा रथ यात्राओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ओडिशा विकास परिषद द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इससे पहले, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अन्य स्थानों पर रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि पुरी "एक वर्ग को अलग करता है" और ओडिशा विकास परिषद बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निहित रूप से मान्यता प्राप्त है, जिसके संबंध में पिछले साल पहली कोविड लहर के दौरान पुरी में रथ यात्रा आयोजित करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है,

"ये असाधारण समय है जिसमें न केवल ओडिशा बल्कि पूरा देश घातक कोविड महामारी की दूसरी लहर से मुश्किल से उबर रहा है। ओडिशा राज्य द्वारा उठाए गए उपायों और सावधानियों को उक्त संदर्भ में देखा जाना चाहिए। नतीजतन, यह न्यायालय पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के समान अपनी संबंधित रथ यात्रा/त्योहारों को आयोजित करने की अनुमति के लिए प्रार्थना करते हुए, उपरोक्त किसी भी रिट याचिका में किसी भी प्रार्थना पर सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है।"

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