केवाईसी में आधार नहीं होने पर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं

Feb 18, 2019

केवाईसी में आधार नहीं होने पर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं

18 अक्टूबर 2018 के अपने आदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को आधार पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण अग्रिम आदेशों तक कम्पनियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। जिससे कम्पनी मालिकों को काफी राहत मिल गयी है तथा अब वे उन कर्मचारियों का के वाई सी अपडेट करवा सकेंगे जिनका नाम या जन्मतिथि या पिता का नाम मैच नहीं कर रहा था या गलत था इसके लिए उनको पहले आधार या बैंक या पैन कार्ड में उक्त त्रुटि को सही करवाना होगा तभी उनकी के वाई सी अप्डेट हो पाएगी क्योंकि तीनो सरकारी दस्तावेजों (पैन, आधार एवं बैंक अकाउंट) में नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि मिलनी चाहिए तभी कम्प्यूटर उसे आॅनलाइन स्वीकार करेगा।

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अब नियोक्ताओ के साथ कर्मचारियों को भी अपना डेटा सही करवाने का पर्याप्त समय मिल गया है जिसका लाभ उठाकर वे लाभान्वित हो सकते हैं। इस सम्बंध में जब देहरादून के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मनोज यादव से बातचीत की गयी तो उन्होंने कहा की हमारे क्षेत्र में काफी तेजी से इस दिशा में कार्य हो रहा है तथा डेटा अप्डेट रहने से कर्मचारियों के साथ साथ नियोक्ताओं को भी लाभ होगा तथा पी एफ निकासी, या ट्रैन्सफर में सुविधा होगी। विभाग इसी दिशा में निरन्तर प्रयासरत है की हम जल्दी ही पूर्ण रूप से पपेरलेस हो जाएँगे। एवं घर बैठे ही सारे कार्य सम्भव होंगे अब विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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