ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, सिर्फ इन लोगों को मिलेगी राहत

Sep 27, 2019

ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, सिर्फ इन लोगों को मिलेगी राहत

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर रखी गई थी. सीबीडीटी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए डेडलाइन बढ़ाए जाने की जानकारी दी है.

क्‍या कहा सीबीडीटी ने?

सीबीडीटी ने कहा, "देशभर से मिली प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद आईटीआर और टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 करने का फैसला लिया गया है. यह उन लोगों से संबंधित है, जिनके खाते के लिए ऑडिट की जरूरत होती है."  सीबीडीटी के मुताबिक इस संबंध में नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा. इस कैटेगरी के तहत आने वाली ऐसी इकाइयां होती हैं जिनके आयकर रिटर्न का आकलन आयकर कानून की 44एबी धारा के तहत किया जाता है और इनके खातों को रिटर्न दाखिल करने से पहले ऑडिट करने की आवश्यकता होती है.

आयकर छूट पर मिले अच्‍छे संकेत

इस बीच, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आने वाले दिनों में आयकर छूट की सीमा बढ़ाए जाने के संकेत दिए हैं. उन्‍होंने कहा कि सरकार सही समय आने पर आयकर छूट सीमा बढ़ाने के बारे में निर्णय लेगी. अनुराग ठाकुर ने कहा, 'जब आयकर राहत पर फैसला लेने का समय आएगा तो सरकार इस पर निर्णय लेगी. सरकार पहले भी आयकर की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर चुकी है. भविष्य में, जब भी ऐसा समय आएगा, हम इस मामले पर विचार करेंगे.'

क्‍यों उठ रही है आयकर छूट की मांग?

दरअसल, बीते दिनों सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए कॉर्पोरेट टैक्‍स की दर को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी करने का ऐलान किया. इसके बाद से मांग और खपत को बढ़ावा देने के लिए लगातार आयकर छूट सीमा बढ़ाने की आवाजें उठ रही हैं.

वित्त मंत्रालय की टैक्‍स पर बनी टास्क फोर्स ने भी आयकर छूट को बढ़ाए जाने की सिफारिश की है. इस सिफारिश के लागू होने की स्थिति में 5 लाख से 10 लाख रुपये सालाना कमाई वाले को 10 फीसदी टैक्‍स देना होगा. बता दें कि मौजूदा वक्‍त में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की कमाई पर 20 फीसदी टैक्‍स देना होता है. इस लिहाज से 10 लाख तक की कमाई करने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है.

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