हेट स्पीच केस- हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम की जांच अंतिम चरण में है, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Feb 20, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि दिसंबर 2021 में दिल्ली में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में हेट स्पीच मामले की जांच अंतिम चरण में है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ को बताया, "जांच अंतिम चरण में है। फोरेंसिक लैब से वाइस सैंपल की रिपोर्ट आने की जरूरत है।"
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस ने तहसीन पूनावाला मामले में जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। पीठ ने पहले मामले में जांच में प्रगति के संबंध में दिल्ली पुलिस से सवाल किया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था, “एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने क्यों लगे? सीजेआई ने पूछताछ की कि क्या मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा, "चार्जशीट दायर होने दीजिए और अदालत के सामने पेश कीजिए।" सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "एएसजी केएम नटराज ने प्रस्तुत किया है कि जांच अंतिम चरण में है। वॉयस सैंपल की रिपोर्ट जल्द ही फोरेंसिक लैब से आने की उम्मीद है। चार्जशीट की प्रति रिकॉर्ड पर रखी जाएगी। मामले को अप्रैल के पहले सप्ताह में लिस्ट किया जाए।" बता दें, शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने जो स्टैंड लिया था, वह यह था कि हिंदू युवा वाहिनी के आयोजन के दौरान दिए गए स्पीच किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे।
हेट स्पीच के अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक अन्य याचिका के जवाब में, दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामे में कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इस रुख पर असंतोष व्यक्त किया और एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दायर किए जाने वाले "बेहतर हलफनामे" की मांग की। कोर्ट द्वारा फटकार के बाद, दिल्ली पुलिस ने मई 2022 में प्राथमिकी दर्ज की।

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