संक्रमितों को न तलाश पाए तो थानेदार होंगे जिम्मेदार योगी

Apr 17, 2020

संक्रमितों को न तलाश पाए तो थानेदार होंगे जिम्मेदार योगी

लॉकडाउन में 20 अप्रैल से उद्योगों को संचालन के लिए दी जाने वाली छूट को लेकर उप्र सरकार ने रूपरेखा बना ली है। सतत प्रक्रिया उद्योग की श्रेणी में 11 प्रकार के उद्योगों को रखा गया है। इन्हें चलाने के संबंध में गाइडलाइन सहित शासनादेश गुरुवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी कर दिया। शासनादेश में मुख्य सचिव ने कहा है कि उद्योगों को संचालन की छूट को लेकर भ्रम की स्थिति है। अलग-अलग अनुमति मांगी जा रही है, जबकि 20 अप्रैल से यह छूट सिर्फ सतत प्रक्रिया उद्योगों को ही दी जानी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस श्रेणी में आने वाले उद्योगों को अलग से किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इनके उत्पाद के परिवहन और अनुरक्षण की भी छूट रहेगी। यह भी साफ किया है कि यह छूट औद्योगिक इकाइयों को सशर्त चलाने की तो होगी, लेकिन उनके प्रशासनिक कार्यालय बंद रखे जाएंगे। इन उद्योगों को अनुमति : स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र (परिधान छोड़कर), फाउंड्री, पेपर, टायर, कॉमन इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट और चीनी मिलें।

लॉकडाउन के पालन को लेकर पहले से गंभीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में बुधवार को मेडिकल टीम पर हमले के बाद अब इसमें और सख्ती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हॉट स्पॉट क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने को कहा है। मेडिकल टीम के साथ उन्होंने पुलिस को भी जरूर रखने के निर्देश दिए हैं। कोविड ड्यूटी करने वालों पर हमले के हर दोषी पर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन होने पर डीएम-एसपी और कोरोना संदिग्धों व उन्हें प्रश्रय देने वालों का पता न लगा पाने पर थानेदार भी जवाबदेह होंगे। योगी ने गुरुवार को लॉकडाउन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हॉट स्पॉट क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर आवागमन को प्रतिबंधित कर दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। हॉट स्पॉट क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने सिर्फ मेडिकल, सैनिटाइजेशन व डोरस्टेप डिलीवरी टीमों को ही आवागमन की अनुमति देने को कहा है। इस पर सख्ती के लिए डीएम-एसपी की जवाबदेही होगी। योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को छिपाने और जानबूझकर न बताने वाले लोगों को चिह्न्ति कर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को प्रश्रय देने वालों और उनकी तलाशी न करने वाले थानेदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 अप्रैल से दी जा रही छूट के संबंध में शासनादेश जारी सतत प्रक्रिया उद्योगों को अलग से अनुमति की जरूरत नहीं |

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