मोदी सरकार ने किया साफ, अमीरों के सरचार्ज से FPI को नहीं मिलेगी राहत

Jul 12, 2019

मोदी सरकार ने किया साफ, अमीरों के सरचार्ज से FPI को नहीं मिलेगी राहत

मोदी सरकार ने साफ किया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को सुपर रिच लोगों की आय पर लगने वाले सरचार्ज से राहत नहीं दी जाएगी. इन निवेशकों ने ट्रस्ट या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के रूप में गैर कॉरपोरेट ईकाई के रूप में निवेश किया है, इसलिए वे कॉरपोरेट टैक्स के नहीं बल्कि इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे सुपर रिच लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया था.

बता दें कि आम बजट में 2 से 5 करोड़ रुपये की सालाना व्यक्तिगत आय पर टैक्‍स सरचार्ज की दर 15 से बढ़ाकर 25 फीसदी और 5 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी वालों पर सरचार्ज 37 फीसदी कर दिया. सरचार्ज में इजाफे के बाद 2-5 करोड़ रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर टैक्‍स का कुल बोझ बढ़कर 35.88 से बढ़कर 39 फीसदी और 5 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी पर 35.88 से बढ़कर 42.7 फीसदी हो जाएगा.

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क्या होते हैं FPI

फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर (FPI) ऐसे निवेशक हैं जो भारतीय शेयरों, बॉन्ड या अन्य साधनों में निवेश करते हैं. उनके पास यह विकल्प होता है कि या तो वह कॉरपोरेट के रूप में निवेश करें या गैर कॉरपोरेट ईकाई के रूप में. करीब 40 फीसदी एफपीआई ने FPI ने ट्रस्ट या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के रूप में यानी गैर कॉरपोरेट ईकाई के रूप में निवेश किया है. टैक्स के लिहाज से इन ईकाइयों को व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं. बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, इससे सरकार को करीब 400 करोड़ रुपये का फायदा होगा, सुपर रिच सरचार्ज से सरकार को कुल 12 से 13 हजार करोड़ रुपये का फायदा हो सकता है.

एफपीआई के इसके दायरे में आने की खबर के बाद से ही इस बात का दबाव बनाया जाने लगा कि एफपीआई को इससे मुक्त रखा जाए. लेकिन केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इसे हटाने का सवाल ही नहीं है. हम किसी भी वर्ग को निशाना नहीं बना रहे. सरकार अपना राजस्व बढ़ाना चाहती है और कॉरपोरेट पर अब टैक्स बोझ नहीं डाला जा सकता, क्योंकि उन पर पहले ही टैक्स ज्यादा है.'

गौरतलब है कि बजट में वित्त मंत्री ने 400 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर 25 फीसदी कर दिया है, जबकि पहले सिर्फ 250 करोड़ तक की कंपनियों को इस दायरे में रखा गया था. इसकी वजह से सरकार को करीब 3,000 करोड़ रुपये सालाना का टैक्स का नुकसान होगा.

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दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकता

जानकारों के मुताबिक ट्रस्ट के रूप में संचालित हो रहे 2 से 5 करोड़ रुपये की सालाना आय वाले एफपीआई पर अब प्रभावी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12 से 13 फीसदी का हो सकता है. इसी प्रकार 5 करोड़ रुपये से ज्यादा आय वाले एफपीआई के लिए यह 14.25 करोड़ रुपये तक हो सकता है. इसके पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन पी.सी. मोदी ने भी उद्योग चैम्बर सीआईआई के कार्यक्रम में इस बात से इनकार किया था कि एफपीआई को किसी तरह की राहत दी जाएगी. उनके मुताबिक, विदेशी निवेशक चाहें तो कम टैक्स देने के लिए अपने को कॉरपोरेट ईकाई में बदल सकते हैं. वे दोनों हाथ में लड्डू नहीं रख सकते.'  

एफपीआई ने 1 से 5 जुलाई के बीच 3,234 करोड़ रुपये का डेट साधनों में निवेश किया और 3,710 करोड़ रुपये शेयरों से बाहर निकाल लिए. इस प्रकार देखा जाए तो शुद्ध रूप से उन्होंने भारत से 475 करोड़ रुपये बाहर निकाले.

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