पीएफ चोरी पर दस गुना ज़ुर्माना लगेगा
पीएफ चोरी पर दस गुना ज़ुर्माना लगेगा
कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) की रकम खाते में न जमा करने पर कंपनियों पर अब दस दुना ज़ुर्माना लगाया जाएगा|सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज़ बिल में ऐसे प्रावधान किए है जिसमे कर्मचारियों के साथ ऐसा करने वाली कंपनियों पर सख्ती बरती जा सके|सरकार के पास कर्मचारी संगठनों की तरफ से कंपनियों के बारे में ऐसी कई शिकायतें आई थी कि कंपनियां कर्मचारियों का पीएफ तो काट लेती है लेकिन उस रकम को जमा नहीं कराती नए कानून में इन्ही दिकत्तो को दूर किया जाएगा इससे तहत कंपनियों को कर्मचारियों के पीएफ के बारे में अपनी जानकारी भी दुरुस्त रखनी होगी | नए प्रावधानो के तहत पीएफ न जमा करने या गलत जानकारी देने वाली कंपनियों के खिलाफ लगने वाले ज़ुर्माने को 10 हजार से बढ़ा कर एक लाख रुपये तक कर दिया गया है सरकार ने ऐसे लोगो को जेल भेजने का भी प्रावधान किया है कर्मचारियों के पीएफ की गलती जानकारी देने और रकम न जमा कराने की सूरत में तीन साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है |
नया कानून
- कंपनियों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है
- गलत जानकारी देने पर साल तक जेल का भी प्रावधान
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