पी एम आर पी वाई का लाभ 15 तारीख के बाद नहीं मिलेगा
इ.सी.आर. 15 के पहले जमा करना अनिवार्य
पी एफ विभाग द्वारा 7 मार्च 19 को जारी आदेश के अनुसार अब यदि आप कम्पनी का चालान महीने की 15 तारीख तक नहीं बनाते हैं तथा कम्पनी के कर्मचारियों की इ.सी.आर.जमा नहीं करते हैं तो आपको प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नियमानुसार प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक पिछले महीने के चालान जमा कर दिए जाने चाहिए। इस आदेश के बाद उन सभी कंपनियों को पी एफ का लाभ नहीं मिलेगा जो समय पर अपना चालान नहीं जमा करेंगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कम्पनियाँ समय पर अपने कर्मचारियों का पी एफ हर महीने जमा करें तथा कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके। इस आदेश के बाद लेट लतीफ़ चालान जमा करने वाली कम्पनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि उनको पी एम आर पी वाई का लाभ 15 तारीख के बाद नहीं मिलेगा
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