अधिवक्ताओं द्वारा अदालतों में हड़ताल करना अवैध उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा

Sep 26, 2019

अधिवक्ताओं द्वारा अदालतों में हड़ताल करना अवैध उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा

एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा अदालतों में हड़ताल करना/ अदालत के बहिष्कार का सहारा लेना अवैध है और यह भी एक कदाचार है, जिसके लिए स्टेट बार काउंसिल और इसकी अनुशासन समितियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा, "हड़ताल का सहारा लेना एक अधिवक्ता के लिए अव्यावहारिक और गैर-जिम्मेदाराना है। अधिवक्ता जिसने एक केस स्वीकार कर लिया है, हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान के लिए अदालत के आदेश का पालन करने से इनकार नहीं कर सकता। अदालत ईश्वर शांडिल्य द्वारा वकीलों की हड़ताल के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी। इस क्षेत्र में वकील पिछले तीन दशकों से अधिक समय से शनिवार के दिन हड़ताल कर रहे हैं। इसके खिलाफ यह जनहित याचिका लगाई गई थी। यह देखते हुए कि अधिवक्ताओं ने न्यायालय और उनके मुवक्किल दोनों के प्रति कर्तव्य पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक त्वरित मुकदमे के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी वादियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, अदालत ने कहा कि हड़ताल के लिए मुद्दा / अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार, राज्य सरकारों / राज्य बार काउंसिलों / बार एसोसिएशनों के साथ-साथ उच्च न्यायालय सहित सभी संबंधितों द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि इस समस्या से निपटने के तरीके और साधन खोजने चाहिए। बार एसोसिएशनों को हड़ताल करने के लिए हर प्रस्ताव पर काम नहीं करना चाहिए और इस तरह कार्य से विरक्त रहना अवमानना है। पीठ ने कहा कि चाहे जो भी कारण हो, वकीलों द्वारा हड़ताल से विरोध जताना स्वीकार्य तरीका नहीं है। बेंच ने देखा, "विरोध के अन्य तरीके, जो अदालती कार्यवाही में बाधा नहीं डालते हैं या न्याय को गति देने के लिए मुकदमों के मौलिक अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, उनका सहारा लिया जा सकता है। एक उचित कारण के मामले में, अधिवक्ता जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में अपना प्रतिनिधित्व देकर अपनी बात कह सकते हैं। विरोध करना यदि बहुत आवश्यक हो तो प्रेस में बयान देने, टीवी साक्षात्कार, बैनर और / या अदालत परिसर के बाहर तख्तियां, काले या सफेद या किसी भी रंग के मेहराब पहने हुए, शांतिपूर्ण विरोध मार्च जैसे अन्य तरीकों का सहारा लिया जा सकता है। जहां बार और / या बेंच की गरिमा, अखंडता और स्वतंत्रता दांव पर है, ऐसी स्थिति में सिर्फ एक दिन के लिए काम से दूर रहा जा सकता। इसके लिए बार के अध्यक्ष को पहले मुख्य न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए और इस बारे में मुख्य न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा।"

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