महिला जज को घूरने के आरोपी वकील को हाई कोर्ट ने दी ज़मानत- जानिए पूरा मामला

Jan 05, 2022
Source: https://lawtrend.in

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लक्सर बार एसोसिएशन के सचिव नवनीत तोमर को जमानत दे दी है, जिन्हें एक महिला जज के साथ फोटो खिंचवाने, जज के घर का दौरा करने, उन्हें उपहार देने और उन्हें घूरने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था।

जून में महिला जज ने पेशे से वकील आरोपी पर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दाखिल की थी, तब से कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है।

10 जून, 2021 को लक्सर की महिला न्यायाधीश नीलम की ओर से अधिवक्ता तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए), 354 (डी), 353, 452, 506 और 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने 24 जून को अधिवक्ता तोमर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत खारिज होने के बाद, तोमर ने उच्च न्यायालय में शरण मांगी।

मंगलवार को जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे की सिंगल बेंच ने तोमर की याचिका पर सुनवाई की।

आरोपी के वकील डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता के अनुसार कोर्ट ने राज्य के जवाबी हलफनामे पर विचार कर जमानत दे दी है। उनकी बहस थी कि आरोपी पेशे से वकील है और उसके भागने की कोई संभावना नहीं है और जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है। साथ ही अभियोजन पक्ष का मामला निराधार है।

Case No- BA1/0002414/2021

नवनीत तोमर वर्सेस उत्तरखंड राज्य

 

आपकी राय !

uniform civil code से कैसे होगा बीजेपी का फायदा ?

मौसम