गांव की समस्याओं का समयबद्ध होगा निपटारा, मोदी सरकार ने तैयार किया माडल नागरिक चार्टर
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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। गांव के लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने माडल नागरिक चार्टर तैयार किया है। इसके लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों में निर्धारित समय में सेवाओं का लाभ मिलने लगेगा। इसमें ग्राम पंचायतों से जुड़ी कई दर्जन सेवाएं शुमार हैं, जिनसे जुड़ी समस्याओं को समयबद्ध तरीके से सुलझाना होगा। इसमें ग्राम पंचायत के नागरिकों से लेकर निर्वाचित ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया के साथ ग्राम सचिव की भूमिका भी अहम होगी।
पंचायती राज मंत्रालय ने तैयार किया माडल नागरिक चार्टर
नागरिक चार्टर में हर तरह के लाइसेंस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कराधान, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, सामुदायिक संपत्ति, कल्याणकारी योजनाएं और सड़क व डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सेवाओं के लिए पूरा ब्योरा तैयार किया गया है।
मनरेगा का जाब कार्ड, हर तरह की पेंशन सुविधाएं ग्राम पंचायतें उपलब्ध कराएंगी
मनरेगा का जाब कार्ड बनवाने से लेकर हैंडपंप की मरम्मत और हर तरह की पेंशन के लिए विधवा व दिव्यांग प्रमाण पत्र लेने की सुविधाएं भी ग्राम पंचायतें ही उपलब्ध कराएंगी। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी ग्राम सभा से जन्म-मृत्यु, विवाह और संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र हर हाल में तीन दिन में प्राप्त कर सकता है।
जलापूर्ति के लिए आवेदन करने के सात दिनों के भीतर मिल जाएगा कनेक्शन
अपने घरों में जलापूर्ति के लिए आवेदन करने के सात दिनों के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा। पाइप लाइन में रिसाव या कोई और खराबी भी तीन दिनों में ठीक कर दी जाएगी। स्ट्रीट लाइट खंभा लगाने और कनेक्शन देने में भी तत्परता बरती जाएगी।
ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण को सात दिनों के अंदर हटाना होगा
सार्वजनिक संपत्ति वर्ग में खेल का मैदान, सार्वजनिक पार्क, श्मशान और कब्रिस्तान की जमीन के रखरखाव के आवेदन पर 30 दिनों में कार्रवाई कर दी जाएगी। ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण को सात दिनों के अंदर हटाना होगा। गांव के बुजुर्गों, विधवा व कमजोर व्यक्ति के पेंशन का आवेदन एक सप्ताह के भीतर संबंधित विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा।
नए राशन कार्ड के लिए आए आवेदनों पर 30 दिनों में बना दिया जाएगा
नए राशन कार्ड के लिए आए आवेदनों पर अगले 30 दिनों में विचार कर उसे बना दिया जाएगा। राशन कार्ड में नाम जोड़ने की समय सीमा भी यही रहेगी। पंचायतों में वाई फाई जैसी डिजिटल सेवाएं मुहैया कराने के लिए 30 दिन मुकर्रर किए गए हैं। पंचायतों में इंटरनेट से जुड़े मसलों का समाधान सात दिनों में करना होगा।