शादी के बाद EPF खाते में करवाना होता है यह बदलाव, जानिए पूरी प्रक्रिया

Oct 03, 2019

शादी के बाद EPF खाते में करवाना होता है यह बदलाव, जानिए पूरी प्रक्रिया

आप कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के सदस्य हैं और आपने हाल में शादी की है या जल्द ही करने की योजना है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, ईपीएफ के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शादी के बाद प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड के सब्क्राइबर को नॉमिनी के नाम में अपनी पत्नी या पति (स्पाउस) का नाम अपडेट कराना चाहिए। इसका मतलब है कि शादी के बाद आपको नए सिरे से नॉमिनिशेन कराना होगा। हालांकि, अब ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन की सुविधा शुरू की है।

ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ पंकज मठपाल ने इस संबंध में कहा कि ईपीएफओ के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शादी के बाद ईपीएफ अकाउंट के नॉमिनेशन जरूर अपडेट करा देना चाहिए। उन्होंने नॉमिनी की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि नॉमिनी एक ऐसा व्यक्ति होता है, जिसे सब्सक्राइबर जीवित रहते नॉमिनेट करता है। इसलिए उसे किसी भी खाते का क्लेम हासिल करने में मदद मिलती है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, उत्तराखंड मनोज यादव ने कहा कि ईपीएफ स्कीम, 1952 और इम्पलाई पेंशन स्कीम, 1995 के तहत नॉमिनेशन को लेकर बहुत स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं।

यह भी पढ़े-

अगर आपका है PF खाता तो 5 साल से पहले बंद करने पर ये होगा नुकसान, जानने के लिए लिंक पे क्लिक करे http://uvindianews.com/news/if-you-have-a-pf-account-then-it-will-be-a-loss-if-you-close-before-5-years

ईपीएफ स्कीम, 1952 के पैरा 2 (एफ) के मुताबिक कोई व्यक्ति परिवार के एक या अधिक सदस्यों को ईपीएफ स्कीम के लिए नॉमिनेट कर सकता है। हालांकि, परिवार का कोई सदस्य नहीं होने पर ईपीएफ सब्सक्राइबर किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है लेकिन फैमिली बनाने के साथ ही यह नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा।

ईपीएस के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सदस्य को स्पाउस और सभी बच्चों का नाम एक तय फॉर्म में भरना होता है। परिवार नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है, लेकिन फैमिली बनाने के साथ पहले का नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगा। यादव ने कहा कि ईपीएफ के जो भी सदस्य नॉमिनेशन कराना चाहते हैं, ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही नॉमिनेशन कर सकते हैं।

ईपीएफओ के सब्सक्राइबर ऐसे कर सकते हैं ई-नॉमिनेशनः

ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें। इसके बाद यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें। जिन लोगों ने अब तक नॉमिनेशन नहीं किया है, उनके सामने ई-नॉमिनेशन के लिए एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जरूरी विवरण देकर ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कीजिए।

ये याद रखें कि आपको जिस व्यक्ति को भी नॉमिनी बनाना हो, उसका पूरा नाम, जन्मतिथि, रिश्ता, पता और आधार संख्या आपको मालूम हो। आप नियमों के मुताबिक एक से ज्यादा व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि आप 'नॉमिनेशन डिटेल्स' टैब पर जाकर यह बताएं कि किस व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा।

यह भी पढ़े-

रेलवे की नई पहल, मुंबई चर्चगेट स्टेशन पर लगाई रीसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी बेंच, जानने के लिए लिंक पे क्लिक करे http://uvindianews.com/news/bench-made-of-recycled-plastic-at-mumbai-churchgate-station-a-new-initiative-of-railways

आपकी राय !

अग्निवीर योजना से कितने युवा खुश... और कितने नहीं वोट करे और कमेंट में हमे वजह बातए ? #agniveer #agniveeryojana #opinionpoll

मौसम