बिना एनओसी भूजल दोहन पर पांच हजार रुपए प्रतिदिन जुर्माना

Feb 19, 2019

बिना एनओसी भूजल दोहन पर पांच हजार रुपए प्रतिदिन जुर्माना

लॉ ऑफ़ लेबर एडवोईजोर्स असोसीएशन यू पी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने कहा की एनजीटी के आदेश का पालन करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि अत्यधिक भूजल दोहित होने के कारण आज दिल्ली नॉएडा एवं गाजियाबाद अत्यन्त ही डार्क जोन में आ गए हैं एवं यहाँ पर पानी का स्तर अत्यन्त ही खतरनाक स्थिति में पहुँच गया है जो की हमारी आने वाली नस्लों के लिए खतरनाक है।

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2018 के आदेश में एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए शासनादेश जारी किया है कि सभी कारखाना मालिक एवं बिल्डर जिन्होंने भी बोरवेल का कनेक्शन लिया हुआ है। वे तुरंत 31 मार्च के पहले सीजीडब्ल्यूए की एनओसी के लिए आवेदन कर दें अन्यथा उनसे एनजीटी के निर्देशानुसार पांच हजार रूपया प्रतिदिन के हिसाब से पेनालटी ली जाएगी। नोएडा एन्टेªप्रिनियोर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने कहा है कि एनजीटी के आदेश का पालन सभी उद्योगपतियों को करना चाहिए क्योंकि जब हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो हमें पाल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है तो इस लिहाज से हमें एनजीटी के आदेश का भी सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एनजीटी बोरिंग करने से हमें नहीं रोक रहा है।

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