उपभोक्ता शिकायतें हाईकोर्ट में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं : सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक की याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतें हाईकोर्ट में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में दायर कुछ उपभोक्ता शिकायतों को स्थानांतरित करने की मांग वाली यस बैंक की याचिकाओं को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा, "उपभोक्ता शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दायर की जाती हैं इसलिए, ऐसी उपभोक्ता शिकायतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। नतीजतन, उपभोक्ता शिकायतों के हस्तांतरण के अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है।"
बैंक ने इलाहाबाद, दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं को स्थानांतरित करने की भी मांग की। अदालत ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट पहले से ही इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अदालत ने कहा, "हम अन्य हाईकोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने का अनुरोध करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 10 फरवरी, 2022 तय की है। हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने और फिर आगे बढ़ने के लिए लंबित मामलों को स्थगित कर सकते हैं।"
केस का नाम: यस बैंक लिमिटेड बनाम 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एससी) 135 केस नंबर | तारीख : टी.पी.(सी) 968-971 ऑफ़ 2020 | 1 फरवरी 2022 कोरम: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम