अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 फिर से फैसले के लिए मध्यस्थ के पास भेज सकता है : सुप्रीम कोर्ट

Feb 17, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका का फैसला करते समय किसी अदालत के पास मामले को नए फैसले के लिए मध्यस्थ को रिमांड करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब उक्त याचिका पर योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, जब दोनों पक्ष अवार्ड को रद्द करने और मामले को नए तर्कपूर्ण अवार्ड के लिए मध्यस्थ को भेजने के लिए सहमत हुए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में भी जहां किसी भी आधार पर फैसला रद्द कर दिया गया है, पक्ष अभी भी एक ही मध्यस्थ द्वारा नई मध्यस्थता के लिए सहमत हो सकते हैं।

एक पक्ष ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष मध्यस्थता अवार्ड को चुनौती दी। अदालत ने सहमति से अवार्ड को रद्द कर दिया और एक नया तर्कपूर्ण अवार्ड पारित करने के लिए मामले को एकमात्र मध्यस्थ को भेज दिया। अदालत ने बाद में उक्त आदेश में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें पक्ष ने तर्क दिया कि मामले को उसी एकमात्र मध्यस्थ को भेजे जाने के लिए सहमति नहीं दी गई थी। बाद में एकल पीठ ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने यही तर्क दिया था।डिवीजन बेंच ने इन आदेशों को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में, पक्ष ने यह तर्क देने के लिए किन्नरी मलिक और अन्य बनाम घनश्याम दास दमानी, (2018) 11 SCC 328; डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, 2019 SCC ऑनलाइन SC 1656; आईपीए क्लियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, 2022 SCC ऑनलाइन SC 4: 2022 लाइव लॉ (SC) 2 जैसे फैसलों पर भरोसा किया कि अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलीय न्यायालय इस आधार पर अवार्ड को रद्द नहीं कर सकता है कि कोई कारण नहीं सौंपा गया है और मामले को कारण बताने के लिए उसी मध्यस्थ को नहीं भेजा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने एक सहमति आदेश पारित किया था और पक्ष निर्णय को रद्द करने और मामले को नए तर्कपूर्ण निर्णय के लिए एकमात्र मध्यस्थ को भेजने के लिए सहमत हुए थे। अदालत ने कहा, इसलिए, जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है वे लागू नहीं होंगे और/या किसी भी सहायता के बिना होंगे। अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा: "उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का सिद्धांत लागू होगा जहां अपीलीय न्यायालय योग्यता के आधार पर अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन का फैसला करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां अवार्ड को रद्द कर दिया गया है अधिनियम की धारा 34 के तहत जो भी आधार उपलब्ध हो सकते हैं, उस स्थिति में पक्ष अभी भी नई मध्यस्थता के लिए सहमत हो सकते हैं जो उसी मध्यस्थ द्वारा हो सकता है। वर्तमान मामले में दोनों पक्ष अवार्ड रद्द करने के लिए और मामले को नए तर्कपूर्ण अवार्ड के लिए एकमात्र विद्वान मध्यस्थ को प्रेषित करने के लिए सहमत हुए।

इसलिए, एक बार विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सहमति पर आदेश पारित किया गया, उसके बाद याचिकाकर्ता के लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि मामला नहीं हो सकता है और/ या उसी एकमात्र मध्यस्थ को नहीं भेजा जाना चाहिए था।" केस : मुथा कंस्ट्रक्शन बनाम स्ट्रैटेजिक ब्रांड सॉल्यूशंस (आई) प्रा लिमिटेड साइटेशन : 2022 लाइव लॉ ( SC) 163 मामला संख्या | दिनांक: एसएलपी (सी) 1105/ 2022 | 4 फरवरी 2022 पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना वकील: याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नकुल दीवान हेडनोट्स : मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 34 - यह सिद्धांत कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका का फैसला करते समय किसी अदालत के पास मामले को नए फैसले के लिए मध्यस्थ को रिमांड करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब उक्त याचिका पर अपीलीय न्यायालय योग्यता के आधार पर निर्णय लेता है। अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन - यहां तक कि ऐसे मामले में जहां अधिनियम की धारा 34 के तहत जो भी आधार उपलब्ध हो, उस मामले में पक्ष अभी भी सहमत हो सकते हैं। नई मध्यस्थता के लिए एक ही मध्यस्थ हो सकता है - जब दोनों पक्ष निर्णय को रद्द करने और मामले को नए तर्कपूर्ण निर्णय के लिए विद्वान एकमात्र मध्यस्थ को भेजने के लिए सहमत हुए, तो यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि मामला नहीं हो सकता है और/ या उसी एकमात्र मध्यस्थ को नहीं भेजा जाना चाहिए था। (पैरा 8)