सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सके, उन्हें चिकित्सकीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

Apr 21, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सके, उन्हें चिकित्सकीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा, "डॉक्टरों से उचित देखभाल की उम्मीद की जाती है, लेकिन कोई भी पेशेवर यह आश्वासन नहीं दे सकता कि मरीज संकट से उबरने के बाद घर वापस आ जाएगा।" अदालत ने कहा कि दायित्व तभी आएगा जब (ए) या तो किसी व्यक्ति (डॉक्टर) के पास अपेक्षित कौशल नहीं है, जो अपने पास होने का दावा करता है; या (बी) उसने मामले में कौशल का उचित क्षमता के साथ प्रयोग नहीं किया जो उसके पास था।

इस मामले में एक महिला ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाकर आरोप लगाया कि उसके पति की मौत ऑपरेशन के बाद चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई है। उसने इलाज करने वाले डॉक्टरों और अस्पताल की ओर से लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और 95,16,174.33 / - की कुल राशि के लिए विशेष क्षति / सामान्य क्षति का दावा किया। आयोग ने शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि केवल इसलिए कि डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम उनकी लंबी बीमारी के बाद उन्हें नहीं बचा सकी और 3 फरवरी, 1996 को उनकी मृत्यु हो गई, इसे अपने आप में पोस्ट ऑपरेटिव चिकित्सा लापरवाही का मामला नहीं माना जा सकता है।

अपील में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ आयोग के इस निष्कर्ष से सहमत थी कि पोस्ट ऑपरेटिव या फॉलो अप देखभाल में, अस्पताल या डॉक्टरों द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई थी। अदालत ने जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) 6 SCC 1 का जिक्र करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: कोई भी डॉक्टर हर मामले में पूरी तरह ठीक होने का आश्वासन नहीं देगा। इस प्रकार, ऐसे कुशल व्यक्ति से संपर्क करने वाला कोई भी व्यक्ति देखभाल और सावधानी के कर्तव्य के तहत एक उचित अपेक्षा रखता है लेकिन परिणाम का कोई आश्वासन नहीं हो सकता है। कोई भी डॉक्टर हर मामले में पूरी तरह ठीक होने का आश्वासन नहीं देगा। प्रासंगिक समय पर, निहितार्थ द्वारा दिया गया केवल आश्वासन यह है कि उसके पास पेशे की शाखा में अपेक्षित कौशल है और अपने कार्य के प्रदर्शन को करते समय, वह अपने कौशल का सर्वोत्तम क्षमता और उचित क्षमता के साथ प्रयोग करेगा। इस प्रकार, दायित्व तभी आएगा जब (ए) या तो एक व्यक्ति (डॉक्टर) के पास अपेक्षित कौशल नहीं था जो अपने पास होने का दावा करता था; या (बी) उसने मामले में कौशल का उचित क्षमता के साथ प्रयोग नहीं किया जो उसके पास था। प्रत्येक पेशेवर के लिए उस शाखा में उच्चतम स्तर की विशेषज्ञता होना आवश्यक माना गया जिसमें वह अभ्यास करता है। यह माना गया कि देखभाल की साधारण कमी, निर्णय की त्रुटि या दुर्घटना, चिकित्सा पेशेवर की ओर से लापरवाही का प्रमाण नहीं है।

चिकित्सक केवल तभी उत्तरदायी होगा जब उसका आचरण उसके क्षेत्र में उचित रूप से सक्षम चिकित्सक के मानकों से कम हो। एक चिकित्सक को केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि दुर्घटना या दुस्साहस या निर्णय की त्रुटि के माध्यम से उपचार के एक उचित पाठ्यक्रम को दूसरे से वरीयता में चुनने के कारण चीजें गलत हो गईं। चिकित्सा के अभ्यास में, उपचार के अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। विचारों में वास्तविक मतभेद हो सकता है। हालांकि, उपचार के एक कोर्स को अपनाने के दौरान, चिकित्सक पर यह कर्तव्य डाला जाता है कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा चिकित्सा प्रोटोकॉल का उसके सर्वोत्तम कौशल और सक्षमता के साथ पालन किया जा रहा है। दिए गए समय में, चिकित्सक केवल तभी उत्तरदायी होगा जब उसका आचरण उसके क्षेत्र में उचित रूप से सक्षम चिकित्सक के मानकों से नीचे हो।
मामले का विवरण डॉ. चंदा रानी अखौरी बनाम डॉ. एम ए मेथुसेतुपति | 2022 लाइव लॉ (SC ) 391 | सीए 6507/ 2009 | 20 अप्रैल 2022 पीठ: जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक हेडनोट्सः चिकित्सा लापरवाही - एक चिकित्सक को केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वो दुर्घटना या दुस्साहस से या निर्णय की त्रुटि के कारण उपचार के एक उचित पाठ्यक्रम को दूसरे के बजाय वरीयता में गलत हो गया - वह केवल तभी उत्तरदायी होगा जब उसका आचरण उसके क्षेत्र में उचित रूप से सक्षम चिकित्सक के मानकों से नीचे हो। - केवल इसलिए कि वह रोगी को नहीं बचा सका, जिसे चिकित्सा लापरवाही का मामला नहीं माना जा सकता - डॉक्टरों से उचित देखभाल की उम्मीद की जाती है, लेकिन कोई पेशेवर नहीं आश्वस्त कर सकता है कि मरीज संकट से उबरकर घर वापस आ जाएगा। [ जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) 6 SC 1 ; कुसुम शर्मा और अन्य बनाम बत्रा अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र और अन्य (2010) 3 SCC 480; डॉ. हरीश कुमार खुराना बनाम जोगिंदर सिंह और अन्य (2021) 10 SCC 291] को संदर्भित (पैरा 21-27, 31) मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 - जिन अस्पतालों में प्रत्यारोपण की प्रक्रिया की जाती है, उन्हें अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार पंजीकृत किया जाना है, लेकिन पोस्टऑपरेटिव देखभाल के लिए, विशेष रूप से रोगी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जहां प्रतिरोपण प्रक्रिया की जाती है, हमें अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला है, जहां ऐसे अस्पतालों को अधिनियम 1994 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक हो। (पैरा 35) सारांश - एनसीडीआरसी के खिलाफ अपील जिसने चिकित्सा लापरवाही की अपीलकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया - खारिज कर दिया - आयोग ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं की है कि पोस्ट ऑपरेटिव चिकित्सा लापरवाही या फॉलो अप देखभाल में, प्रतिवादियों द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई थी, जो अपीलकर्ताओं द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करने के लिए एक आधार हो सकता है।