आईपीसी धारा 324: जमानती अपराध और समाधेय (Compoundable) अपराध

Feb 03, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in

जमशेद अंसारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध की प्रकृति के संबंध में कुछ भ्रम है। सवाल यह है कि क्या आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध जमानती है या गैर-जमानती। समाधेय (Compoundable) है या गैर-समाधेय। इस पत्र में प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों, वैधानिक संशोधनों, राजपत्र अधिसूचनाओं और न्यायशास्त्रीय विकास का विश्लेषण करते हुए इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि हम इस मुद्दे से कैसे निपट सकते हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 1860 मूल रूप से अधिनियमित आईपीसी की धारा 324 में खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। प्रावधान यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: "आईपीसी की धारा 324: खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। धारा 334 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर स्वेच्छा से गोली मारने, छुरा घोंपने, काटने से चोट का कारण बनता है, जो अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे मृत्यु होने की संभावना है। इसमें किसी भी गर्म पदार्थ, जहर, संक्षारक पदार्थ, किसी विस्फोटक पदार्थ या किसी भी ऐसे पदार्थ से जो मानव शरीर को श्वास लेने, निगलने या रक्त प्रवाह में हानिकारक है, ऐसे अपराधी को तीन वर्ष अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अपराध की प्रकृति को देखते हैं दंड और जुर्माना दोनों भी लगाया जा सकता है।"

यह स्थापित करने के लिए कि अपराध एक जमानती अपराध है या नहीं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की पहली अनुसूची पर गौर करना महत्वपूर्ण है। इसमें अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध को मूल रूप से जमानती के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, उप-धारा (1) के तहत तालिका और सीआरपीसी, 1973 की धारा 320 की उप-धारा (2) के तहत तालिका उन अपराधों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें उक्त तालिकाओं के तीसरे कॉलम में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संयोजनीय किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध को मूल रूप से संयोजनीय अपराधों की तालिका में दिखाया गया है। इस प्रकार, संहिता के तहत जैसा कि मूल रूप से 1973 में अधिनियमित किया गया था, आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध को जमानती और संयोजनीय के रूप में दिखाया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (ए) ने आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध को "गैर-शमनीय" बना दिया। इसके अलावा, सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 42 (एफ) (iii) ने आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध को "गैर-जमानती" बना दिया। हालांकि, सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 को 23.06.2005 को अधिनियमित और प्रकाशित किया गया है। इसे केवल आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नियत तारीख से ही प्रभावी होना है।

इसके अलावा, संसद ने सीआरपीसी (संशोधन) संशोधन अधिनियम, 2006 (2 जून, 2006 से लागू हुआ) को सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के लिए पारित किया गया। इसके तहत "इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां नियत की जा सकती हैं।" सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा की उप-धारा के संबंध में: "(2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा यह केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तारीख को लागू होगा। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां नियत की जा सकती हैं।" सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21.06.2006 के तहत केंद्र सरकार ने 23 जून, 2006 को तारीख के रूप में नियुक्त किया, जो धारा 28 (ए), ..., 42 (एफ) (iii), ... के प्रावधानों को छोड़कर सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू होंगे। नतीजतन, सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (ए) और 42 (एफ) (iii) ने आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध को क्रमशः नॉन कंपाउंडेबल और गैर-जमानती बनाने की मांग की है। हालांकि, अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसलिए, आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध एक जमानती और कंपाउंडेबल के रूप में जारी है, जैसा कि मूल रूप से है। यह ध्यान देने योग्य है कि लोग भारत के राजपत्र दिनांक 21.06.2006 की अधिसूचना की उपेक्षा करते हैं। इसके द्वारा 23 जून, 2006 को सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 के केवल कुछ प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इस राजपत्र अधिसूचना की अनदेखी के कारण कुछ स्थानों पर आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार अभियुक्तों को तुरंत जमानत नहीं दी जाती है। इसके बावजूद यह अभी भी जमानती अपराध है। इसके अलावा, कभी-कभी इस तथ्य के बावजूद कि अपराध अभी भी संयोजनीय है, पक्षकारों को आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध को कम करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट ने अपने निर्णयों में गलती से लिखा कि सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध को नॉन कंपाउंडेबल बना दिया है। कई न्यायिक अधिकारी आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध की कंपाउंडिंग की अनुमति नहीं देते हैं। यह दर्शाता है कि अपराध अब कंपाउंडेबल नहीं है। हीराभाई झावेरभाई बनाम गुजरात राज्य, अन्य 2010 एससी 2321, मोहम्मद अब्दुल सूफ़ान लस्कर बनाम असम राज्य, (2008 की आपराधिक अपील नंबर 1343) में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त, 2008 को फैसला किया और प्रवत चंद्र मोहंती बनाम ओडिशा राज्य, (सीआर. अपील नंबर 2021 का 125) ने 11 फरवरी, 2021 को निर्णय लिया, इसमें अनजाने में देखा गया है कि 23 जून, 2006 से सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद धारा के तहत अपराध आईपीसी की धारा 324 को नॉन-कंपाउंडेबल बनाया गया है। माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट ने प्रभात दास और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य और अन्य, 2013 Cr.L.J. 1712 और माननीय केरल हाईकोर्ट ने बिनेश और एक अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, 2012 Cr.L.J. 4128 मामले में अनजाने में लिखा कि सीआरपीसी (संशोधन अधिनियम) 2005 के बाद आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध को गैर-शमनीय बना दिया गया है, जो कि 31.12.2009 से प्रभावी है। इसके अलावा, माननीय पटना हाईकोर्ट ने प्रभु महतो और अन्य बनाम बिहार राज्य, (आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 219 ऑफ 2002) में 13 अप्रैल, 2017 को फैसला सुनाया कि अनजाने में आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध नहीं है। भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21.06.2006 माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ध्यान से बच गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का ध्यान भारत के राजपत्र दिनांक 21.06.2006 की अधिसूचना की ओर आकर्षित नहीं किया गया। इसके तहत सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (ए) और 42 (एफ) (iii) की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। इसने आईपीसी की धारा 324 को क्रमशः नॉन कंपाउंडेबल और गैर-जमानती बना दिया। हालांकि, उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। दंंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का 25) के प्रवर्तन की तिथि कुछ निर्णयों में सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने की तिथि 31 दिसंबर, 2009 के रूप में उल्लिखित की गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 31 दिसंबर, 2009 को सीआरपीसी के प्रावधान ( संशोधन) अधिनियम, 2008 को लागू किया गया और न ही सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया कि राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21.06.2006 के माध्यम से केंद्र सरकार ने 23 जून, 2006 को उस तारीख के रूप में नियुक्त किया, जिस दिन सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 के कुछ प्रावधान को छोड़कर यह लागू हुआ। तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005, सीआरपीसी (संशोधन) संशोधन अधिनियम, 2006 के बाद भारत के राजपत्र दिनांक 21 जून, 2006 की अधिसूचना और न्यायिक घोषणाएं वर्तमान में आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध जमानती और कंपाउंडेबल है।