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May 09, 2022
Source: https://lawtrend.in
मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चों के बीच दो वर्ष की आयु के अंतर की कोई आवश्यकता नहीं है: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार, दो साल के भीतर दूसरी मातृत्व अवकाश देने से इनकार करना मनमाना और अवैध है। 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम में ऐसी कोई समय सीमा…