वर्चुअल सुनवाई ने महिलाओं को लैंगिक मांगों से जूझना सिखाया है, नई माताओं को घर से बहस करने की अनुमति दी है: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

Apr 12, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in

इस बात पर जोर देते हुए कि न्याय तक पहुंच बढ़ाने में प्रौद्योगिकी एक बड़ी शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वर्चुअल सुनवाई ने महिला वकीलों, विशेष रूप से नई माताओं को अपने सुरक्षित घरों से ही बहस करने की अनुमति दी है, जिन्हें गलत तरीके से अक्सर लैंगिक मांगों के कारण अपने करियर में कदम वापस खींचने के लिए मजबूर किया जाता था।

शनिवार को जस्टिस पीएम मुखी मेमोरियल लेक्चर "रिकॉन्सिलिंग राइट्स एंड इनोवेशन: एक्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड टेक्नोलॉजी" विषय पर बोलते हुए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

"मैं वास्तव में मानता हूं कि कोविड-19 महामारी की सुनहरी रेखा कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र में अपने काम में प्रौद्योगिकी के अनुकूल होने के लिए न्यायाधीशों और वकीलों द्वारा सामना की जाने वाली मेहनत है। वर्चुअल सुनवाई के दौरान, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई वकीलों को देखा है, और जाहिर है नई माताओं को, अपने घरों की सुरक्षा से बहस करते हुए। यह अतीत से एक स्वागत योग्य बदलाव था, जहां कठोर, और अक्सर लिंग के कारण मांगें के चलते महिलाओं को अपने करियर में एक कदम पीछे हटने या वकालत - प्रैक्टिस से पूरी तरह से दूर जाने के लिए मजबूर किया गया था।"

न्यायाधीश ने आगे बताया कि कैसे ई-फाइलिंग और ई-कोर्ट के एक डिजिटल मोड में सिस्टम में कई असमानताओं को दूर करने की क्षमता है और दिव्यांगों के लिए न्याय तक पहुंच को सक्षम किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "ई-फाइलिंग और ई-कोर्ट के एक डिजिटल मोड में कई असमानताओं को दूर करने की क्षमता भी है जो मौजूदा प्रणालियों में व्याप्त हैं जो अब तक केवल सक्षम लोगों की सेवा करती थीं। न्याय तक पहुंच बढ़ाने में प्रौद्योगिकी महान शक्ति है। पर एक व्यक्तिगत नोट, मैंने इस समय को अपने तकनीकी कौशल के निर्माण के लिए लिया है और अब विशेष रूप से अदालत से संबंधित सभी मामलों के लिए अपने लैपटॉप पर भरोसा करता हूं।"

यह देखते हुए कि कैसे कोविड-19 महामारी भारत में वर्चुअल और डिजिटल अदालतों की परियोजना के लिए बड़ी तेजी साबित हुई है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के परिसर को बंद करने का मतलब यह नहीं है कि न्याय तक पहुंचने के दरवाजे बंद हैं। उन्होंने रेखांकित किया, "एक बार 2020 में लॉकडाउन लागू होने के बाद, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च से वर्चुअल सुनवाई शुरू कर दी। शुरुआत में, हमें तकनीकी बाधाओं को झेलना पड़ा जो वादियों को न्याय तक पहुंचने में रुकावट थीं। साथ ही, एक था डर है कि महामारी बैकलॉग को बढ़ा देगी। इस प्रकार, हाथ में तत्काल चुनौती एक मजबूत प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रणाली बनाना था जो नए मुकदमे से प्रभावी ढंग से निपट सके और साथ ही लंबित मामलों को प्राथमिकता दे सके। महत्वपूर्ण रूप से, हमें यह सुनिश्चित करना था कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के परिसर का मतलब यह नहीं है कि न्याय तक पहुंचने के दरवाजे बंद हैं। हमें नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने, सार्वजनिक महत्व के मामलों में भाग लेने और अंतिम उपाय के न्यायालय के रूप में उपलब्ध होने के लिए अपना कर्तव्य निभाना था। धीरे-धीरे, वर्चुअल कोर्ट सिस्टम को पूरे भारत में सभी अदालतों द्वारा अपनाया गया था।"

उन्होंने आगे बताया कि कई जिला अदालतों सहित कई अदालतें जिनमें बहुत कम बुनियादी ढांचा या वर्चुअल सिस्टम के साथ अनुभव नहीं है, ने महामारी के दौरान वर्चुअल सुनवाई को अपनाया था और अब हाइब्रिड सुनवाई मॉडल के स्थायी रास्ते में बदलाव कर रहे हैं। न्यायाधीश ने हालांकि इस बात पर प्रकाश डाला कि कोविड -19 महामारी ने देश में मौजूद डिजिटल विभाजन को भी उजागर कर दिया है। उन्होंने टिप्पणी की कि यद्यपि प्रौद्योगिकी जबरदस्त रूप से सशक्त कर सकती है, हमारे संस्थान अभी तक इस तरह के सशक्तिकरण को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "वर्चुअल प्लेटफार्मों में व्यापक बदलाव ने इंटरनेट तक पहुंच पर हमारे समाज में गहरी दरार को उजागर किया। इसने हमें दिखाया कि हर कोई घर से काम या अध्ययन करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, जब हाई-स्पीड इंटरनेट, गैजेट्स और बिजली सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत उपयोगिता नहीं हैं।" मौजूदा डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ई-समिति द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए, जस्टिस चंद्रचूड़, जो ई-समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, ने कहा कि सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं जो ई-कोर्ट परियोजना की सभी आवश्यक सुविधाओं को समेकित कर सकते हैं और उन्हें डिजिटल एक्सेस की कमी वाले वादियों के लिए उपलब्ध कराती है। इन सुविधाओं में न्यायिक आदेशों की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करना, याचिकाओं की ई-फाइलिंग की सुविधा, डिजिटल हस्ताक्षर संलग्न करना, ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करना और कानूनी सहायता अधिकारियों से मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करना शामिल है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि ई-समिति ने यह सुनिश्चित किया है कि ऑनलाइन न्यायिक प्रक्रियाएं हमारे वादियों की निजता की रक्षा करती हैं और डेटा सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह आगे बताया गया कि उचित आवास के सिद्धांत का पालन करते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। न्यायाधीश ने आगे पूरे भारत में 31 अरब से अधिक अदालती रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने के लिए शुरू की गई परियोजना पर विचार किया। यह मानते हुए कि कोर्ट के रिकॉर्ड के इस तरह के डिजिटलीकरण से न्याय वितरण प्रणाली में तेजी आएगी, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "वर्तमान में, हमने पायलट के रूप में पांच हाईकोर्ट में यह डिजिटलीकरण परियोजना शुरू की है। देश भर में डिजिटलीकरण का मानकीकरण डेटा रिपॉजिटरी के बीच अंतर-संचालन सुनिश्चित करेगा, और हमारी न्याय वितरण प्रणाली को अधिक सहज और कुशल बनाने के लिए बाध्य है। अदालती रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से विवाद समाधान प्रक्रिया में भी तेजी आएगी और विशेष रूप से, यह अनुबंधों के कुशल प्रवर्तन के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगी जैसा कि हमारे वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई है। यह विश्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में भारत में व्यापार करने में आसानी में भी सुधार करेगा।" उन्होंने कहा कि एक वर्चुअल पारिस्थितिकी तंत्र में संक्रमण का एक स्वागत योग्य उत्पाद हमारी न्यायिक प्रणालियों के लिए सार्वजनिक पहुंच में वृद्धि है। यह मानते हुए कि विभिन्न हाईकोर्ट में अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग ने न्यायिक प्रक्रियाओं के रहस्य को नष्ट कर दिया है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे टिप्पणी की, "ई-समिति द्वारा बनाए गए मॉडल नियमों के आधार पर हाईकोर्ट में लाइवस्ट्रीमिंग की शुरुआत की गई थी। गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में अदालती कार्यवाही का लाइवस्ट्रीमिंग शुरू कर दिया है। यह न्यायिक प्रक्रियाओं के रहस्य को नष्ट करने, न्यायिक जवाबदेही वृद्धि को बढ़ाने और सार्वजनिक महत्व के मामलों में सूचना का प्रसार का एक प्रयास है ।" वर्चुअल कोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और ऑनलाइन भुगतान के लिए अनुकूल प्रणाली बनाने में पिछले एक साल में ई-कोर्ट परियोजना द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "सबसे पहले, ई-कोर्ट परियोजना के तहत 3.54 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन किए गए, जो आम नागरिकों तक ई-कोर्ट सेवाओं की व्यापक पहुंच को उजागर करता है। दूसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों द्वारा कुल 19.6 मिलियन मामलों की सुनवाई की गई। तीसरा, दर्ज किए गए 13 मिलियन मामलों में से, 8.3 मिलियन मामलों का निपटारा किया गया, इस प्रकार, 60 प्रतिशत से अधिक की निपटान दर प्राप्त हुई। अंत में, पेपरलेस फाइलिंग को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास में, हमने एक ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर भी विकसित किया, जिसका उपयोग करते हुए 17 हजार से अधिक जिला न्यायालयों और 25 विभिन्न हाईकोर्ट में एक लाख मामले ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं।" जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी रेखांकित किया कि एक महत्वपूर्ण सबक जो वर्चुअल अदालतों में बदलाव ने उन्हें सिखाया है, वह यह है कि डिजिटल सुधार केवल हमारे काम करने के पुराने तरीकों को स्वचालित करने और पुराने शारीरिक बुनियादी ढांचे को एक वर्चुअल वातावरण में स्थानांतरित करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल से पूर्ण रूप से शारीरिक तौर पर सुनवाई शुरू की है। सीजेआई रमना ने 30 मार्च को इसकी घोषणा की थी, "सोमवार से हम पूरी तरह से शारीरिक रूप से खुल रहे हैं। सोमवार और शुक्रवार को हम अधिवक्ताओं के पूछने पर वर्चुअल सुनवाई प्रदान करेंगे।"