अगस्ता वेस्टलैंड मामला सरकारी गवाह राजीव सक्सेना के विदेश जाने के खिलाफ ED पहुंची SC, सुनवाई मंगलवार को
अगस्ता वेस्टलैंड मामला सरकारी गवाह राजीव सक्सेना के विदेश जाने के खिलाफ ED पहुंची SC, सुनवाई मंगलवार को
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें मनी लांड्रिंग के मामले में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी गई थी। ईडी की ओर से ASG विक्रमजीत बनर्जी ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी. आर. गवई की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया। पीठ ने इस पर सहमति जताते हुए मामले को मंगलवार को सूचीबद्ध किया है। दरअस राजीव सक्सेना को 25 जून से 24 जुलाई तक यूरोप, ब्रिटेन और दुबई में अपना इलाज कराना है। 10 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। 6 जून को हाईकोर्ट ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। ईडी की याचिका पर कोर्ट राजीव सक्सेना को नोटिस जारी किया था। ईडी की ओर से कहा गया था कि
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इस मामले में जांच अहम मोड़ पर है इसलिए राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देना जांच को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले बीते 1 जून को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 50 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट बतौर सिक्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया था। याचिका में कहा गया था कि उसे अपने इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। दरअसल राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी की सुबह ही उसे गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट की अनुमति से वो सरकारी गवाह बन गया था।
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