वायु प्रदूषण सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में निर्माण कार्यों से रोक हटाई सुबह 6 से शाम 6 बजे तक हो सकेगा निर्माण

Dec 10, 2019

वायु प्रदूषण सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में निर्माण कार्यों से रोक हटाई सुबह 6 से शाम 6 बजे तक हो सकेगा निर्माण

दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली- NCR में निर्माण कार्यों पर लगी रोक को आंशिक रूप से हटा लिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सोमवार को ये निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच निर्माण कार्य को अनुमति दी जाती है। हालांकि पीठ ने साफ किया कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी। दरअसल सोमवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( CPCB) की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राजधानी में दिसंबर के महीने में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। ऐसे में GRAP के तहत निर्माण कार्यों में लगी रोक पर छूट दी जा सकती है। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश ASG एएनएस नाडकर्णी ने पीठ को बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए हाई लेवल कमेटी में केंद्र का कोई दखल नहीं है। तकनीकी और एंटी स्मॉग गन को लेकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार को तय करना है। इस दौरान पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव इसके सदस्य होंगे। पीठ ने ये भी कहा कि इस कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए और पीठ 16 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में नाराज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को कोर्ट में बुलाकर कड़ी फटकार लगाई थी। पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की थी। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे।

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