माल यदि खराब हुआ तो इनवॉइस लंबित कर सकेंगे खरीदार व्यापारी

Mar 16, 2020

माल यदि खराब हुआ तो इनवॉइस लंबित कर सकेंगे खरीदार व्यापारी

जीएसटी के नए रिटर्न में खरीदार व्यापारी को इनवॉइस निलंबित करने का अधिकार मिलने जा रहा है। इसके तहत मिला माल खराब निकलने पर खरीदार इनवॉइस लंबित कर सकेंगे। अभी तक कारोबारी को खरीदे गए माल के संबंध में शिकायत पर राहत के विकल्प नहीं थे। विक्रेता माल बेचते ही इनवॉइस जारी कर देता था। इसके बाद उसे जीएसटीआर-1 रिटर्न में अपलोड कर देता था। यह इनवॉइस दिखने के बाद खरीदार व्यापारी उसे सही नहीं कर सकता था। विक्रेता के पास भी उस रिटर्न में संशोधन का अधिकार नहीं था। अब नए रिटर्न प्रारूप में माल की खरीद के मामले में खरीदार को अधिकार दिए जा रहे हैं। नया प्रारूप लागू होने के बाद खरीदार व्यापारी को यदि माल नहीं मिला है, या उसे लगता है कि इनवाइस में संशोधन की जरूरत है तो वह उसे लंबित कर सकता है। यदि उसे भेजा गया माल खराब निकलता है तो भी वह इनवॉइस लंबित कर सकता है। इस मामले में जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिये मामला हल हो जाए, तो वे डेबिट व क्रेडिट नोट जारी कर माल को वापस कर सकते हैं। खुद लॉक हो जाएगी इनवॉइस : विक्रेता ने जो इनवॉइस रिटर्न में अपलोड की है अगर क्रेता उससे सहमत है तो उसे लॉक कर सकता है। बहुत से ऐसे भी कारोबारी होते हैं जिनकी इनवॉइस की संख्या बहुत अधिक होती है। उन्हें हर इनवॉइस लॉक करने में असुविधा होती है। इसे देखते हुए नए रिटर्न प्रारूप में यह सुविधा भी रहेगी कि जिस इनवॉइस को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, वह खुद ही लॉक हो जाएंगी। इसलिए जो इनवॉइस रिजेक्ट या पेंडिंग में नहीं डाली गई हैं, वे अपने आप लॉक हो जाएंगी। इस सुविधा से खरीदारों को काफी लाभ होगा। विक्रेता द्वारा अपलोड की गई जिस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया गया है, उसे खुद ही लॉक इनवॉइस माना जाएगा। उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। यदि किसी मामले में जरूरत पड़ी तो डेबिट व क्रेडिट नोट जारी किया जाएगा। अशफाक अहमद, एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड वन, जोन वन, राज्य कर विभाग, कानपुर नगर बाद में डेबिट, क्रेडिट नोट जारी कर माल कर सकते हैं वापस अभी तक कारोबारी को माल के संबंध में शिकायत पर राहत के विकल्प नहीं थे|

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