निर्माण श्रमिकों को मकान बनाने के लिए मिल सकेगी वित्तीय सहायता

Mar 09, 2020

निर्माण श्रमिकों को मकान बनाने के लिए मिल सकेगी वित्तीय सहायता

उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का रास्ता खुलने की दिशा में शुरुआत हो गई है। सरकार ने इसके लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) (उप्र संशोधन) विधेयक, 2020 के ड्राफ्ट को कैबिनेट बाई सकरुलेशन मंजूरी दे दी है।

उप्र भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करता है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित करता है। बोर्ड में अभी 58,35,993 श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें से 20,35,626 सक्रिय श्रमिक हैं। पंजीकृत श्रमिकों को मकान की सुविधा मुहैया कराने के मकसद से बोर्ड आवास सहायता योजना संचालित करता है। प्रदेश में लागू भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम में निर्माण श्रमिकों को मकान बनाने के लिए अभी सिर्फ लोन या अग्रिम देने की व्यवस्था है। इसलिए अधिनियम में संशोधन के लिए कैबिनेट से मंजूर विधेयक में श्रमिकों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक में व्यवस्था है कि अधिनियम का उल्लंघन करने पर अदा होने वाली उपशमन की दर को 50 प्रतिशत के स्थान पर अधिकतम दंड कर दिया गया है।

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