टैक्स /फ्लैट की मेंटेनेंस फीस 7500 रु से ज्यादा है तो पूरी राशि पर 18% जीएसटी लगेगा
टैक्स /फ्लैट की मेंटेनेंस फीस 7500 रु से ज्यादा है तो पूरी राशि पर 18% जीएसटी लगेगा
फ्लैट मालिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को 7,500 रुपए से ज्यादा का मासिक भुगतान करते हैं तो उन्हें 18% जीएसटी देना होगा। टैक्स सिर्फ अतिरिक्त राशि पर नहीं बल्कि पूरे भुगतान पर लगेगा। यानी फ्लैट मालिक 9,000 रुपए का भुगतान कर रहा है तो जीएसटी सिर्फ अतिरिक्त 1,500 पर नहीं बल्कि पूरी रकम पर लगेगा। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
सरकार की ओर से सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया गया है कि आरडब्ल्यू को जीएसटी की गणना किस तरह करनी चाहिए। किसी व्यक्ति के दो फ्लैट हैं और वह दोनों की मेंटनेंस फीस 15,000 रुपए (7,500-7,500) दे रहा है तो जीएसटी से छूट लागू होगी।
नियमों के मुताबिक सर्विसेज एवं गुड्स सप्लाई के जरिए आरडब्ल्यूए का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है तो जीएसटी लगता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आरडब्ल्यूए जेनरेटर, वाटर पम्प, लॉन फर्नीचर जैसी कैपिटल गुड्स और नल, पाइप, सेनेटरी हार्डवेयर जैसी गुड्स के जीएसटी भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्लेम कर सकते हैं।
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