करोना की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की सलाह के मद्देनज़र श्रम विभाग एवं कोर्ट में 31 मार्च 2020 तक अवकाश की सूचना

Mar 17, 2020

करोना की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की सलाह के मद्देनज़र श्रम विभाग एवं कोर्ट में 31 मार्च 2020 तक अवकाश की सूचना

“लॉ ऑफ़ लेबर” एडवाइजर्स एसोसिएशन- यू. पी. की एक आकस्मिक बैठक बुलाकर यह निर्णय लिया गया की  करोना की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की सलाह के मद्देनज़र श्रम विभाग एवं कोर्ट में 31 मार्च 2020 तक अवकाश की सूचना देनी अति आवश्यक है क्योंकि सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यह निर्णय लेना न्यायसंगत है अतः सर्वसम्मति से यह फ़ैसला लिया गया है की हमारी एसोसिएशन के सभी सदस्य इस अवधि में विधिक कार्यों से विरत रहेंगे और सदस्यों की अनुपस्थित में किसी भी वाद में एक पक्षीय कार्यवाही नहीं की जाएगी ।इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने भी इस बाबत एक सलाह जारी करी है की इस अवधि में एक पक्षीय कार्यवाही नहीं की जाएगी । अतः एसोसिएशन ने यह सूचना सभी विभागों एवं कोर्ट में भिजवा दी है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा की, इस वक्त हमें भीड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए। इस बीमारी को फैलने से बचाने के लिए हमें खुद सतर्क होना होगा और एहतियाती कदम उठाने होंगे। सबसे बड़ी बात है की हमें इस कोरोना वायरस के चक्र को तोडना होगा तभी हमें इससे बचाव में सफलता मिलेगी। हमें साबुन से हर वक्त हाथ धोने की आदत डालनी होगी व हर वक्त सैनीटाइजर अपने साथ रखना होगा। हमें सिर्फ इतनी सी बातों का ध्यान रखने से ही काफी सफलता मिल जाएगी। बहुत अधिक परेशान होने या डरने की जरुरत नहीं है, सिर्फ सावधानी के साथ सुरक्षा का ध्यान रखना है। हमारी एसोसिएशन ने इसी वजह से होली के कार्यक्रम के साथ साथ अन्य बैठकें वगैरह भी निरस्त कर दी हैं।    

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