नहीं मिल रहा लोन मोरेटोरियम का फायदा : सुप्रीम कोर्ट

May 01, 2020

नहीं मिल रहा लोन मोरेटोरियम का फायदा : सुप्रीम कोर्ट

सावधि कर्ज की अदायगी से ग्राहकों को तीन महीने की राहत देने की स्कीम का फायदा सभी को समान तौर पर मिलने का रास्ता खुल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में आरबीआइ को साफ निर्देश दिया है कि केंद्रीय बैंक को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 27 मार्च, 2020 को उसकी तरफ से जो सकरुलर जारी किया गया था उसका सही तरह से पालन हो। केंद्रीय बैंक को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी बैंक इस संबंध में दिए गए निर्देशों का उसकी भावना के मुताबिक पालन करें। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद यह संभावना बनी है कि जो बैंक इस नियम को पालन करने में अड़चनें लगा रहे हैं उन्हें भी इसे लागू करना होगा।

दरअसल, आरबीआइ ने इस बारे में नियम बनाते हुए इसे लागू करने की अंतिम जिम्मेदारी बैंकों के ऊपर छोड़ दी थी। ऐसे में कई बैंकों ने इसे ठीक तरीके से लागू नहीं किया है। जबकि कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस बारे में सूचना तक नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की है कि, ऐसा लगता है कि बैंकों के ग्राहकों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। जस्टिस एनवी रमना की सदस्यता वाली तीन सदस्यी खंडपीठ ने मोरेटोरियम को लेकर दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि, इस बारे में उचित दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बैंकों पर कड़ाई होती है या नहीं।

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