अब बहुत महंगी पड़ेगी सड़क पर गलती, ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा 10 गुना भारी

Sep 07, 2019

अब बहुत महंगी पड़ेगी सड़क पर गलती, ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा 10 गुना भारी

-उद्योग विहार (सितंबर 2019)- नई दिल्ली।
मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 आज से लागू हो गया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है। इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी जिसकी वजह से लोग 100-50 रुपये थमाकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे। अब कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले ‘इंटलीजेंट ट्रैफिकसिस्टम’ भी नजर रखेगा।  नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना, ट्रैफिक जंप करना और गलत दिशा में ड्राइव करने को खतरनाक ड्राइविंग कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। ये हैं नए ट्रैफिक नियम -नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल से उम्र तक नहीं बनेगा।
-बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना, पहले ये 100 से 300 रुपये था।
-दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है।
-पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे।
-बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपये देने होंगे।
-खतरनाक ड्राइविंग करने पर अब एक हजार की बजाए 5 हजार रुपये देने होंगे।
-ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 1 हजार की जगह 5 हजार रुपये तक भरने पड़ेंगे।
-गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 1100 के बजाए 5 हजार रुपये तक देने होंगे।
-रेड लाइट जंप करने पर पहले जो जुर्माना सिर्फ 100 रुपये था अब वो 10 हजार हो गया है।
-सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर अब 1 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
-शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हजार हो गया है।
-इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों को साइड न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना।

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