पुलिस को हैं असीमित अधिकार: विक्रम सिंह
पुलिस को हैं असीमित अधिकार: विक्रम सिंह
नोएडा
दंड प्रक्रिया संहिता, यानी सीआरपीसी में स्पष्ट है कि जब सवाल कानून व्यवस्था बनाए रखने का हो, तो पुलिस को कहीं भी किसी भी जगह पर जाने का पूरा अधिकार है। इसके लिए पुलिस को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। शिक्षण संस्थान या विवि कैंपस में कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की मौजूदगी पर वहां के अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह मौके पर सहयोग करें। ऐसा न करने पर संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई का अधिकार पुलिस को है। यह बातें उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कहीं।
विक्रम सिंह ने कहा कि दिल्ली में जामिया मिल्लिया विवि और यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विवि में प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जो कदम उठाया, वह समयानुकूल था। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता में प्रदत्त धारा 41 (बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तारी) धारा 46, (ऐसे स्थान पर जाने में कोई असुविधा हो तो बल प्रयोग कर सकती है), 47ए (जिस जगह पर संदिग्ध गतिविधियां हैं, वहां का स्वामी कार्रवाई में पुलिस को पूरा सहयोग करेगा) एवं धारा 48 पुलिस को कहीं भी कार्रवाई का अधिकार देती है।
सिंह ने कहा कि वर्तमान में वह भी एक विवि के वाइस चांसलर हैं। परंपरा यह है कि शैक्षिक संस्थानों की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए सामान्य परिस्थिति में बिना परामर्श और आग्रह के पुलिस कैंपस में प्रवेश नहीं करती है। लेकिन, आपात स्थिति में अनुमति की जरूरत नहीं है। जामिया मामले में पुलिस पर सवाल उठाने वाले को पहले कानून का उध्ययन करना चाहिए।
यह भी पढ़े-