मास्क पहनने और शारीरिक दूरी नियमों का हो कड़ाई से पालन गृह मंत्रलय

Apr 17, 2020

मास्क पहनने और शारीरिक दूरी नियमों का हो कड़ाई से पालन गृह मंत्रलय

गृह मंत्रलय ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनने, शारीरिक दूरी रखने और पांच या ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध जैसे नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए ताकि देश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का प्रभावी अमल सुनिश्चित हो सके। गृह मंत्रलय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोग सार्वजनिक स्थलों व कार्य स्थलों पर न थूकें। ज्यादा उम्र व ऐसे लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिनके बच्चे छोटे हैं। कार्य स्थलों पर तापमान की जांच व हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होना चाहिए। शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए। पुण्य सलिला ने कहा, लॉकडाउन में एयरलाइन, रेलवे, सड़क परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और कैब सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मॉल व स्पोर्ट्स कांप्लेक्स आदि भी नहीं खुलेंगे और सभी सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम भी प्रतिबंधित रहेंगे। जो स्थान हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन (सील इलाके) नहीं हैं वहां 20 अप्रैल के बाद चुनिंदा गतिविधियों की इजाजत होगी। 20 अप्रैल से ऑनलाइन मंगा सकेंगे मोबाइल, रेडीमेड गार्मेट्स केंद्रीय गृह मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि 20 अप्रैल से अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, रेडीमेड गार्मेट्स और बच्चों के लिए स्टेशनरी जैसी वस्तुओं की बिक्री करने की अनुमति होगी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियां किराने के सामान और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं के साथ गैर-आवश्यक वस्तुएं भी बेच सकेंगी। हालांकि डिलीवरी वैनों को चलाने की अनुमति लेनी होगी। पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई थी। लेकिन बुधवार को जारी नई गाइडलाइन में आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं का विभाजन नहीं किया गया था।

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