GST चोरी मामले में अथॉरिटीज के अधिकारों की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट
GST चोरी मामले में अथॉरिटीज के अधिकारों की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गुड्स एंड सविर्सेज टैक्स (जीएसटी) चोरी के आरोप में टैक्स अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अधिकारों की समीक्षा की जाएगी. दरअसल, टैक्स अधिकारियों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
कोर्ट इस याचिका पर विचार के लिए बुधवार को सहमत हो गया. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की अवकाश पीठ कर रही है. बेंच ने इसके साथ ही इस मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया है.
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बेंच ने कहा कि जीएसटी चोरी के आरोप में लोगों को अग्रिम जमानत देने के मामले में हाईकोर्ट ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है. इसलिए इस कानून के तहत गिरफ्तारी के अधिकार के प्रावधान पर निर्णय की आवश्यकता है. बेंच ने सभी हाईकोर्ट से कहा कि वे जीएसटी चोरी के मामलों में अग्रिम जमानत देते समय उसके पहले के आदेश को ध्यान में रखें. दरअसल, बेंच तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र कर रहा था. तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामले में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं दिया जा सकता है. तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. शीर्ष अदालत ने 27 मई को इस याचिका खारिज कर दी.
क्या कहा था तेलंगाना हाईकोर्ट ने
तेलंगाना हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को अपने फैसले में जीएसटी कानून, 2017 के तहत हैदराबाद स्थित जीएसटी आयुक्त कार्यालय के अधीक्षक द्वारा समन जारी करने और इस कानून के तहत दंडात्मक प्रावधानों को लागू किए जाने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया था.
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