सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को चुनौती देने पर मद्रास हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया
कनिमोई को राहत नहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को चुनौती देने पर मद्रास हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया
डीएमके सांसद के एम कनिमोई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं लेकिन मद्रास हाईकोर्ट में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल कनिमोई ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ चल रही चुनाव याचिका को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ के समक्ष कनिमोई की ओर से हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। हालांकि पीठ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले मतदाता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल एक मतदाता ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कनिमोई के चुनाव को चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि कनिमोई ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर व आयकर संबंधी जानकारी का खुलासा नहीं किया है। याचिका में इन विसंगतियों के आधार पर चुनाव रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
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