पानी का चार्ज नहीं करना होगा रिचार्ज
पानी का चार्ज नहीं करना होगा रिचार्ज
वाराणसी : हम जितना चाहें जल का दोहन कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है। आगे भी कोई चार्ज नहीं देना होगा लेकिन जितना पानी दोहन करेंगे, उतना रिचार्ज अवश्य करना होगा। सब ठीक रहा तो अगले तीन से चार महीने में प्रदेश सरकार वाटर रिचार्ज से संबंधित कानून तैयार कर लेगी।
यह कहना है सूबे के नवनियुक्त जल शक्ति, नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन, परती भूमि विभाग, लघु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री डा. महेंद्र सिंह का। वह रविवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। बताया कि जल संरक्षण से संबंधित विभागों की चार सितंबर को लखनऊ में बैठक है। इसमें पानी के दोहन और संरक्षण से संबंधित कानून बनाने पर विचार होगा। कानून के दायरे में अस्पताल, स्कूल, कालेज, कल-कारखाने, कार्यालयों आदि प्रतिष्ठानों को लाया जाएगा। ताकि वे जितना भी जल ले रहे हैं उतना जल धरती मां को दें। वाटर रिचार्ज अवश्य करें ऐसा प्राविधान किया जाएगा। नहीं तो दंड का प्राविधान होगा। तालाबों पर से कब्जा हटाने के लिए राजस्व विभाग को डायरेक्शन देंगे। हमारा लक्ष्य है कि पानी का संरक्षण कर सभी के लिए उपलब्धता सुनिश्चित हो।
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