कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नई योजना को दी मंजूरी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नई योजना को दी मंजूरी
ईएसआईसी अलग से जारी करेगा आवेदन पत्र इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी जैसे पात्रता, आवेदन का फॉर्मेट आदि बाद में अलग से जारी किया जाएगा. अगर कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों और उसके परिवार के आधार को ईएसआईसी डेटाबेस में अपडेट करवाता है तो उसे हर कर्मचारी के हिसाब से 10 रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे. ईएसआईसी ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इससे एक ही व्यक्ति के कई जगह रजिस्ट्रेशन करवाने का झंझट नहीं रह जाएगा. इलाज के लिए नहीं करना होगा इंतजार इस कदम से बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को सुपर स्पेशियालिटी इलाज कराने के लिए ज्यादा दिनों का इंतजार अब नहीं करना होगा. बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर होने वाला खर्च भी ईएसआईसी ने 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है.
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कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने एक नई योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत बीमित व्यक्तियों के बेरोजगार होने पर नकद राहत मिलेगी. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नये रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी. इस स्कीम से कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट, 1948 के तहत बीमित लोगों को लाभ होगा. मंत्रालय ने कहा कि भारत में नौकरी के मौजूदा पैटर्न को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. पहले जहां नौकरी लंबे समय की हुआ करती थी वहीं अब इसका पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट या अस्थाई हो गया है|
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इस प्रस्तावित योजना को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई (ईएसआईसी) बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई. ईएसआईसी में 78 दिन योगदान करने वालों को मिलेगी सुपर स्पेशियालिटी इलाज की सुविधा ईएसआईसी ने एक और प्रस्ताव को मंजूरी दी जिससे कर्मचारियों को इलाज करवाने में सुविधा होगी. पहले सुपर स्पेशियालिटी इलाज के लिए जरूरी था कि नौकरी 2 साल पुरानी हो. अब इसे घटाकर 6 महीने कर दिया गया है. इस अवधि के दौरान ईएसआईसी में 78 दिन का योगदान सुपर स्पेशियालिटी इलाज के लिए जरूरी होगा.हालांकि, अगर बीमित व्यक्ति के आश्रितों को सुपर स्पेशियालिटी इलाज के मामले में कर्मचारी की नौकरी 1 साल पुरानी होना और ईएसआईसी में 156 दिनों का योगदान जरूरी होगा |
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