पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास, तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया
Source: https://hindi.livelaw.in/
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) और भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गलत सूचना और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने और भड़काऊ बयान प्रकाशित करने का आरोप लगाया था। जस्टिस अनूप चितकारा की पीठ ने एफआईआर रद्द करने का आदेश देते हुए कहा,
बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता।" कोर्ट ने आदेश में कहा कि उनके बयानों में उन्हें अपमान या धमकी या लक्षित समूह के सदस्यों को बदनाम करने के प्रयास के रूप में लेने के लिए कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने कहा, "भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो याचिकाकर्ता के क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर समुदायों को विभाजित करने के इरादे की ओर इशारा करता हो। याचिकाकर्ता के आंदोलन को राजनीतिक के अलावा अन्य नहीं कहा जा सकता है, और शिकायत में किसी विशिष्ट घटना का कोई सबूत नहीं है जिसके कारण शांति भंग हुई हो।
अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका बयान इतना उकसाने वाला था कि यह अभद्र भाषा के दायरे में आएगा और इससे कोई हिंसा हुई या समुदायों के ढांचे में गलती हुई। पूरा मामला बग्गा ने 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म की रिलीज के बाद केजरीवाल की आलोचना की थी और दिल्ली में इसके लिए मनोरंजन कर में छूट की मांग की थी। बग्गा के अनुसार, केजरीवाल ने न केवल ऐसी कोई रियायत देने से इनकार कर दिया, बल्कि कथित तौर पर फिल्म की कहानी की प्रामाणिकता का भी मजाक उड़ाया। बग्गा ने दिल्ली के सीएम से माफी की मांग की थी।
बग्गा और अन्य के खिलाफ अप्रैल में पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम सेल को एक लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें उन पर अपने बयानों से उकसाने का आरोप लगाया गया था। आम आदमी पार्टी की शिकायत में बग्गा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और असामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए भड़काऊ बयान देने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में उन पर केजरीवाल के खिलाफ झूठ फैलाने और सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी बयान देने का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने आप के पूर्व नेता कुमार विश्वास के खिलाफ एफआईआर भी रद्द कर दी है।