विश्व पर्यावरण दिवस विशेष : पर्यावरण कानून पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले

Jun 07, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 - पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एनजीटी आदेश के खिलाफ अपील कि इसकी विनिर्माण इकाइयां, जिनके पास पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी (ईसी) नहीं है, को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है - अनुमति दी गई - इस मामले में सवाल यह है कि क्या देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने और सैकड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली इकाई है, जिन्हें संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार स्थापित किया गया है, और बाद में ईसी के लिए आवेदन किया है, पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी के अभाव में ईसी जारी होने तक तकनीकी अनियमितता के लिए बंद किया जाना चाहिए, भले ही यह प्रदूषण का कारण न हो और/या आवश्यक मानदंडों का पालन करते हुए पाया गया हो। पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में होना चाहिए, विशेष रूप से तब जब एचएसपीसीबी स्वयं इस भ्रांति में था कि संबंधित इकाइयों के लिए किसी पर्यावरण मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं है। पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड बनाम दस्तक एनजीओ, 2022 लाइव लॉ (SC) 318

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 - पर्यावरण मंज़ूरी - ईसी प्राप्त करने की आवश्यकता का अनुपालन करने की आवश्यकता गैर- मोलभाव वाला है। अपेक्षित पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के अधीन एक इकाई की स्थापना या विस्तार करने की अनुमति दी जा सकती है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से इकाई स्थापित करने के लिए साइट की उपयुक्तता और पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों के अस्तित्व की शर्त पर ईसी प्रदान किया जाता है। भावी पीढ़ियों की रक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है कि प्रदूषण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। किसी भी परिस्थिति में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अनियंत्रित रूप से संचालित करने और पर्यावरण को खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। (पैरा 62)

पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड बनाम दस्तक एनजीओ, 2022 लाइव लॉ (SC) 318 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 -पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी - 1986 अधिनियम पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंज़ूरी को प्रतिबंधित नहीं करता है - इसे नियमित रूप से नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए। जहां पूर्वव्यापी अनुमोदन से इनकार करने के प्रतिकूल परिणाम पूर्वव्यापी अनुमोदन के अनुदान द्वारा संचालन के नियमितीकरण के परिणामों से अधिक होते हैं, और संबंधित प्रतिष्ठान अन्यथा अपेक्षित प्रदूषण मानदंडों के अनुरूप होते हैं, पूर्वव्यापी अनुमोदन कानून के लागू नियमों, विनियमों और / या अधिसूचनाओं के सख्त अनुरूप के अनुसार दिया जाना चाहिए। विचलित उद्योग को 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत पर भारी जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और पर्यावरण की बहाली की लागत को इससे वसूल किया जा सकता है - देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने और आजीविका प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान को केवल पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त नहीं करने की तकनीकी अनियमितता के आधार पर बंद नहीं किया जाना चाहिए, भले ही इकाई वास्तव में प्रदूषण का कारण हो या नहीं। (पैरा 63, 65,) पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड बनाम दस्तक एनजीओ, 2022 लाइव लॉ (SC) 318

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; धारा 3 - संरक्षित वनों के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 9 फरवरी 2011 को जारी दिशा-निर्देश उचित माने गए - ईएसजेड के संबंध में आगे के निर्देश जारी किए गए - ईएसजेड के भीतर किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी नए स्थायी ढांचे को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी - राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी। (पैरा 44)
इन रि: टीएन गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ, 2022 लाइव लॉ (SC) 540 पर्यावरण कानून - सतत विकास के सिद्धांत का पालन एक संवैधानिक आवश्यकता है- एहतियाती सिद्धांत 'सतत विकास' के सिद्धांत की आवश्यक विशेषता है - संदेह की स्थिति में, पर्यावरण के संरक्षण को आर्थिक हित पर प्राथमिकता होगी - एहतियाती सिद्धांत के लिए अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता होती है नुकसान को रोकने के लिए ये लिया जाना चाहिए और उस नुकसान को उचित संदेह पर भी रोका जा सकता है। (पैरा 15-18) टीएन गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ, 2022 लाइव लॉ (SC) 467 पर्यावरण कानून - एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील जिसमें निर्देश दिया गया है कि सरलीपाल - हाडागढ़ - कुलडीहा - सरलीपाल हाथी गलियारे के भीतर और आसपास खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी - पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति देने से पहले एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए व्यापक वन्यजीव प्रबंधन योजना को लागू करें। पारंपरिक हाथी गलियारे को संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करें। इसके बाद ही 97 खदानों के खनन कार्यों की अनुमति दी जाएगी। बिनय कुमार दलई बनाम ओडिशा राज्य, 2022 लाइव लॉ (SC) 233 पर्यावरण कानून - पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत - पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत भूमि के कानून का हिस्सा है - राज्य के भाग्य के तत्काल उत्थान के लिए राज्य की भूमिका एक सुविधाकर्ता या आर्थिक गतिविधियों को विकसित करने तक ही सीमित नहीं हो सकती है। राज्य को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिए एक ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करना होगा ताकि दीर्घकालिक विकास को प्राप्त किया जा सके। राज्य की ऐसे भूमिका आज अधिक प्रासंगिक है, संभवतः, इतिहास में किसी भी समय, जलवायु तबाही के खतरे के साथ, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के बड़े पैमाने पर होने के कारण होता है - एम सी मेहता बनाम कमलनाथ और अन्य [(1997) 1 SC 388]। (पैरा 28) इन रि: टीएन गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ, 2022 लाइव लॉ (SC) 540 पर्यावरण कानून - सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति द्वारा कैस्टलरॉक (कर्नाटक) से कुलेम (गोवा) तक मौजूदा रेलवे लाइन को दोगुना करने के लिए दी गई मंज़ूरी को रद्द कर दिया - पर्यावरण पर परियोजना के प्रभाव का आकलन विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्य में सभी प्रमुख कारकों जैसे कि आवास, प्रजातियों, जलवायु, तापमान आदि पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए , ट्रेनों की आवाजाही, पेड़ों की कटाई के कारण (न केवल रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए बल्कि माध्यमिक कार्यों जैसे मशीनरी की स्थापना, कचरे का निपटान, और विभिन्न शमन उपायों आदि को स्थापित करने के लिए) के कारण होता है। एनबीडब्ल्यूएल द्वारा परियोजना पर विचार करने से पहले सख्ती से कार्य करना होगा। टी एन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ, 2022 लाइव लॉ (SC) 467 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 - सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में खदानों से लोहे की बिक्री और निर्यात पर प्रतिबंध हटाया - 2011 में जारी निर्देशों में ढील दी। समाज परिवर्तन समुदाय बनाम कर्नाटक राज्य, 2022 लाइव लॉ (SC) 509 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 - एनजीटी की स्थापना - एनजीटी की भूमिका न केवल निर्णायक थी, बल्कि इसकी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका भी थी जो निवारक, सुधारात्मक या उपचारात्मक श्रेणी की है। (पैरा 6-10) मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 2022 लाइव लॉ (SC) 495 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 - एनजीटी एनजीटी अधिनियम की धारा 16 (एच) के तहत एक पर्यावरण मंज़ूरी को चुनौती सुनने से इनकार नहीं कर सकता है और विशेषज्ञ समिति के अनुपालन पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सौंप सकता है। [संदर जुबेर इस्माइल बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2021 SCC ऑनलाइनSC 669] (पैरा 16) कांठा विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट बनाम गुजरात राज्य, 2022 लाइव लॉ (SC) 124 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010; धारा 14 और 15 - एक विशेषज्ञ समिति एनजीटी की सहायता करने में सक्षम हो सकती है, उदाहरण के लिए, तथ्य-खोज अभ्यास करके, लेकिन निर्णय एनजीटी द्वारा किया जाना है। यह एक प्रत्यायोजित कार्य नहीं है। कांठा विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट बनाम गुजरात राज्य, 2022 लाइव लॉ (SC) 124 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010; धारा 14 और 15 - धारा 15 एनजीटी को प्रदूषण के पीड़ितों को मुआवजा देने और पर्यावरणीय क्षति के लिए, क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली और पर्यावरण की बहाली के लिए प्रदान करने का अधिकार देती है। एनजीटी इन मुख्य न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक विशेषज्ञ समितियों को सौंपकर अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकता है। एनजीटी को उसके कार्य के निष्पादन में और उसकी तथ्य-खोज भूमिका के सहायक के रूप में सहायता करने के लिए विशेषज्ञ समितियों की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन क़ानून के तहत निर्णय एनजीटी को सौंपा गया है और इसे प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता है। अदालतों और ट्रिब्यूनलों को सौंपे गए न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक समितियों को नहीं सौंपा जा सकता है। (पैरा 16) कांठा विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट बनाम गुजरात राज्य, 2022 लाइव लॉ (SC) 124 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010; धारा 14 और 15 - धारा 14 और धारा 15 एनजीटी को न्यायिक कार्य सौंपते हैं। एनजीटी एक विशेष निकाय है जिसमें न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं। न्यायिक सदस्य मामलों के फैसले में अपने अनुभव को वहन करते हैं। दूसरी ओर, विशेषज्ञ सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर वैज्ञानिक ज्ञान लाते हैं। [हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम भारत संघ (2019) 15SCC 401] (पैरा 15) कांठा विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट बनाम गुजरात राज्य, 2022 लाइव लॉ (SC) 124 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010; धारा 14 और 15 - एनजीटी इन मुख्य न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक विशेषज्ञ समितियों को सौंपकर अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकता है। एनजीटी को उसके कार्य के निष्पादन में और उसकी तथ्य-खोज भूमिका के सहायक के रूप में सहायता करने के लिए विशेषज्ञ समितियों की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन क़ानून के तहत निर्णय लेने का काम एनजीटी को सौंपा गया है और इसे प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता है। (पैरा 16) कांठा विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट बनाम गुजरात राज्य, 2022 लाइव लॉ (SC ) 124 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010; धारा 14 और 22 - एनजीटी अधिनियम की धारा 14 और 22 के तहत एनजीटी अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। (पैरा 38 (ए), 12-15) मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 2022 लाइव लॉ (SC) 495 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010; धारा 22 - एनजीटी अधिनियम की धारा 22 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधी अपील का उपाय भारत के संविधान के भीतर है - इसे पर्यावरण कानून के क्षेत्र में वादियों को न्याय तक पहुंच से वंचित करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। (पैरा 38 (बी), 24-31) मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 2022 लाइव लॉ (SC) 495 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010; धारा 3 - एनजीटी की स्थापना - संवैधानिक वैधता बरकरार - एनजीटी अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को शक्ति के अत्यधिक प्रत्यायोजन का मामला नहीं है। (पैरा 38 (सी), 32-37) मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 2022 लाइव लॉ (SC) 495 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010; धारा 3, 4 - एनजीटी पीठों की सीट अत्यावश्यकताओं के तहत पृष्ठ 37 के अनुसार स्थित हो सकती है और हर राज्य में उनको नियुक्त करना आवश्यक नहीं है - भोपाल एनजीटी को जबलपुर में स्थानांतरित करने की प्रार्थना अयोग्य है और खारिज की जाती है। (पैरा 38 (डी), 16-23) मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 2022 लाइव लॉ (SC) 495