जरूरतमंद वकीलों को मदद देने की कार्ययोजना तैयार

Apr 23, 2020

जरूरतमंद वकीलों को मदद देने की कार्ययोजना तैयार

लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद वकीलों व मुंशियों की मदद के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने बुधवार को अपनी कार्ययोजना तैयार की। सदस्यों ने बैठक में जरूरतमंद वकीलों को मदद पहुंचाने समेत तमाम बदुओं पर चर्चा की। कमेटी ने तय किया कि अधिवक्ता लिपिक अपने एसोसिएशन के माध्यम से मदद के लिए कमेटी से संपर्क करें। उन्हें आवेदन के साथ अपना नाम, उस अधिवक्ता का नाम जिसके मातहत वह कार्यरत हैं, उनका फोन नंबर कमेटी को देना होगा।

जरूरतमंद वकीलों की मदद के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है, जिसे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। कमेटी ने तय किया है कि 10 साल या उससे कम प्रैक्टिस वाले वकील मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें पांच साल या उससे कम की वकालत वाले अधिवक्ताओं को अपने सीनियर का नाम, एडवोकेट रोल नंबर, मोबाइल नंबर के साथ आवेदन करना होगा। जबकि पांच साल या उससे अधिक लेकिन 10 साल से कम की वकालत वाले अधिवक्ताओं को पिछले तीन मुकदमों का विवरण भी देना होगा, जो उन्होंने पिछले छह महीने में किए हैं।

कमेटी ने निर्णय लिया है कि ऐसे वकीलों को मदद नहीं दी जाएगी, जो कि राज्य सरकार अथवा किसी सरकारी या गैरसरकारी निकाय के पैनल में शामिल हैं। जिन वकीलों के पति अथवा पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उन्हें भी मदद नहीं मिलेगी।

देनी होगी यह जानकारी: कमेटी ने तय किया है कि मदद लेने वाले वकील को बताना होगा कि वह आयकर दाता है अथवा नहीं? या उसने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से चिकित्सकीय सहायता कभी ली है या नहीं? वकीलों को प्रोफार्मा के साथ अपना एडवोकेट रोल नंबर, बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर, हाईकोर्ट |

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