हाई कोर्ट ने दी 23 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति

Apr 23, 2020

हाई कोर्ट ने दी 23 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति

दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति देते हुए महिला की याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि जन्म के बाद बच्चा असामान्यताओं से पीड़ित होगा जो उसके स्वस्थ और सामान्य जीवन के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। ऐसे में भ्रूण का गर्भपात कराने की अनुमति दी जाती है।

याचिकाकर्ता महिला के अनुसार जांच में पता चला है कि भ्रूण में विकसित हो रहे बच्चे में कई समस्याएं हैं। इसके कारण जन्म के बाद बच्चे को कई प्रकार की सर्जरी से गुजरना पडेगा। याचिका में महिला ने कहा कि सर्जरी के बाद भी बच्चे के जीवित रहने की कम संभावना है। याचिका में दावा किया गया था कि विशेषज्ञों की सलाह पर उन्होंने गर्भपात कराने का फैसला लिया है। गर्भपात कानून के प्रावधानों के अनुसार मां की जान का खतरा न होने पर 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात नहीं कराया जा सकता।

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