सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद गोद ली गई संतान पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट (वीडियो)

Jan 18, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद गोद ली गई संतान पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी। आगे कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरणपोषण अधिनियम एक हिंदू महिला को एक बेटे या बेटी को गोद लेने की अनुमति देती है जो नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के प्रावधान के अनुसार एक हिंदू महिला पति की सहमति के बगैर बच्चा गोद नहीं ले सकती। हालांकि, इस तरह की कोई पूर्व शर्त हिंदू विधवा पर लागू नहीं होती।

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