स्टार्ट-अप कंपनियों को सीबीडीटी से बड़ी राहत
स्टार्ट-अप कंपनियों को सीबीडीटी से बड़ी राहत
नई दिल्ली: एंजल टैक्स की चिंता में घुल रही स्टार्ट-अप कंपनियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि जो कंपनियां टैक्स के सीमित सवालों के जवाब दे देंगी, उनके जवाब मोटे तौर पर स्वीकार कर लिए जाएंगे और उनसे उसके बाद कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। यह कदम सीबीडीटी द्वारा एंजल टैक्स से जुड़े मामलों की संख्या घटाने की कवायद के तहत उठाया जा रहा है। बोर्ड ने यह भी कहा कि अगर कोई स्टार्ट-अप डीपीआइआइटी से सत्यापित नहीं भी है, तब भी उससे टैक्स संबंधी पूछताछ सुपरवाइजरी ऑफिसर के अनुमोदन के बाद ही होगी।
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