राहत / जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बहाली के लिए कारोबारी 22 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे

Apr 26, 2019

राहत / जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बहाली के लिए कारोबारी 22 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे

     रिटर्न नहीं भरने से जिनके रजिस्ट्रेशन रद्द हुए थे, वे आवेदन कर सकेंगे
     कंपनियां अपने ऑफिस की फोटो 15 जून तक जमा कर सकेंगी

 ऐसे कारोबारी जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टैक्स रिटर्न नहीं भरने के कारण रद्द कर दिया गया था, वे 22 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर पहले उन्हें पेंडिंग रिटर्न भरने के साथ बकाया टैक्स भी चुकाना होगा। राजस्व विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने अपने फील्ड ऑफिसों को पत्र के जरिए इस बारे में सूचित किया है।

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जीएसटी के तहत 1.2 करोड़ कारोबारी रजिस्टर्ड

जिन कारोबारियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2019 तक रद्द किए गए हैं, उन्हें इसकी बहाली का मौका एक बार ही मिलेगा। सीबीआईसी ने इस माह की शुरुआत में फील्ड ऑफिसरों को ऐसे कारोबारी जिनके रजिस्ट्रेशन जीएसटी नियमों का पालन नहीं करने से रद्द हुए हों, उनका नया रजिस्ट्रेशन करने में सावधानी बरतने को कहा था। इसका उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना था। जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई 2017 से लागू हुई थी। इसके तहत रजिस्टर्ड कारोबारियों की संख्या करीब 1.2 करोड़ है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के पार्टनर रजत मोहन ने कहा, सीबीआईसी द्वारा दिए गए इस मौके का फायदा ऐसी छोटी कंपनियां उठा सकेंगी जिनका अनजाने में नियमों का पालन नहीं होने से रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था। कंपनियां रजिस्टर्ड ऑफिस की फोटो और अन्य डिटेल 15 जून तक कंपनी मामलों के मंत्रालय में जमा कर सकेंगी। इसकी समय सीमा 25 अप्रैल को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। शेल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए मंत्रालय ने फरवरी में एक्टिव-1 फॉर्म जारी किया था। इसे ऑनलाइन जमा करना है। यह 1 जनवरी 2018 से पहले बनी कंपनियों के लिए जरूरी है

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